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हनुमान चालीसा विवाद: राणा दंपति की जमानत को चुनौती दे सकती है महाराष्ट्र सरकार

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Published : May 9, 2022, 8:23 AM IST

Updated : May 9, 2022, 10:28 AM IST

हनुमान चालीस विवाद के बाद से सुर्खियों मे आए राणा दंपति की जमानत को महाराष्ट्र सरकार आज कोर्ट में चुनौती दे सकती है. पब्लिक प्रोसिक्युटर के अनुसार जमानत में दिए गए शर्तों का दंपति ने उल्लंघन किया है जिसके आधार पर कोर्ट में चुनौती देंगे.

राणा दंपति
राणा दंपति

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार आज यानी सोमवार को अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत को चुनौती दे सकती है. विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने कहा कि मैंने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की कुछ क्लिप भेजी हैं. उनको ध्यान से देखने के बाद मैं सहमत हूं कि उनकी बातचीत उनको जमानत आदेश में रखी गई शर्तों का उल्लंघन है. इसलिए मैं इन उल्लंघनों को अदालत के सामने रखूंगा. मैं अदालत से उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने और उन्हें हिरासत में लेने का अनुरोध करूंगा.

मुंबई की सत्र अदालत ने बुधवार को राणा दंपति को जमानत दी थी. जिन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद गिरफ्तार किया गया था. गुरुवार को भायखला जेल से रिहा होने के बाद नवनीत राणा को मेडिकल चेकअप के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. छाती, गर्दन और शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द के साथ-साथ स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत के बाद शनिवार को लीलावती अस्पताल में उनका एमआरआई स्कैन और पूरे शरीर का चेकअप हुआ.

राणा दंपत्ति को 12 दिन जेल में बिताने के बाद कोर्ट से जमानत मिली. जमानत देते समय अदालत ने कई शर्तें भी रखी थीं. जिनका उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर जमानत रद्द की जा सकती है. ऐसी ही एक शर्त में यह भी शामिल है कि सासंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मीडिया में इस मामले पर कोई टिप्पणी या बयान नहीं देंगे.

हालांकि नवनीत राणा ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही मीडिया से बात की और अपनी गिरफ्तारी पर बयान दिया. राणा दंपति को 23 अप्रैल को उनके मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था. क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि वे बांद्रा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आवास अर्थात मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. उसके बाद दंपति पर देशद्रोह, दुश्मनी को बढ़ावा देने और कर्तव्य के निर्वहन को रोकने के लिए एक लोक सेवक पर हमला करने के आरोप में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं थी.

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एएनआई

Last Updated : May 9, 2022, 10:28 AM IST
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