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सीएम योगी को ज्ञानवापी मुकदमे में पावर ऑफ अटार्नी सौंपने की प्रक्रिया शुरू, 11 नवम्बर को सौंपे जाएंगे डॉक्यूमेंट

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Published : Nov 9, 2022, 10:37 AM IST

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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ के सभी मुकदमों की पावर ऑफ अटार्नी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपने की तैयारी हो गई है. 11 नवंबर को सभी डाक्यूमेंट्स महंत योगी आदित्यनाथ को सौंपने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी.

वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ के सभी मुकदमों की पावर ऑफ अटार्नी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने की तैयारी कर ली गई है. इस संदर्भ में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने मंगलवार को बताया कि महंत योगी आदित्यनाथ के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर मंगलवार को ही रजिस्टर्ड करवा दी गई है. कुछ अन्य पक्षकारों की ओर से अगले 2 दिन में पावर ऑफ अटॉर्नी महंत योगी आदित्यनाथ के नाम पर बना दी जाएगी. संभवत 11 नवंबर को उपरोक्त सभी डाक्यूमेंट्स महंत योगी आदित्यनाथ को सौंपने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी.

जितेंद्र सिंह विसेन ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही इस मसले का सही समाधान निकल सकता है. इसलिए बहुत सोच-विचार के बाद निर्णय लिया गया है. पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञानवापी मामले की पावर ऑफ अटार्नी देने के जितेंद्र सिंह के बयान पर चौक कमिश्नरेट की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया था. उनसे तीन दिन में जवाब भी मांगा गया था. जितेंद्र सिंह ने इसका जवाब भेज भी दिया है. जितेंद्र सिंह आगे की प्रक्रिया में कदम बढ़ा चुके हैं. उन्होंने वह लिस्ट भी जारी की हैं, जिन मुकदमों की सीएम योगी के नाम पावर ऑफ अटार्नी बनाई गईं हैं.

यह हैं मुकदमे


1-मुकदमा नंबर 350/2021
वादी संख्या 2 वह 4 के लिए
वादी पक्षकार-जितेंद्र सिंह विसेन

2-मुकदमा नंबर 693/2021
नया नंबर 18/2022
वादी संख्या 1 के लिए
वादी पक्षकार-श्रीमती राखी सिंह

3-मुकदमा नंबर 839/2021
वादी संख्या 4 के लिए
वादी पक्षकार-संतोष कुमार सिंह

4-मुकदमा नंबर 712/2022
वादी संख्या 1, 2 वह 3 के लिए
वादी पक्षकार-श्रीमती किरन सिंह

5-मुकदमा नंबर 712/2022
वादी संख्या 4 के लिए
वादी पक्षकार-विकास कुमार शाह

6-मुकदमा नंबर 712/2022
वाद संख्या 5 के लिए
वादी पक्षकार-विद्या चंद

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उपरोक्त वादी पक्षकारों द्वारा उपरोक्त मुकदमा में 8 नवंबर को महंत योगी आदित्यनाथ के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर रजिस्टर्ड करवा दी गई है.

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