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वेज पिज्‍जा के बदले कर दी नानवेज की डिलीवरी, अब डोमिनोज देगा 9 लाख से ज्यादा का हर्जाना

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Published : May 13, 2022, 6:40 AM IST

Updated : May 13, 2022, 12:58 PM IST

Dominos Pizza fined
डोमिनोज पिज्जा पर जुर्माना

उत्तराखंड के रुड़की में शाकाहारी पिज्जा के ऑर्डर पर मांसाहारी पिज्जा डिलीवर करना एक कंपनी को महंगा पड़ गया है. जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे कंपनी की घोर लापरवाही और उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुए 9,65,918 रुपये का हर्जाना लगाया है. सुनवाई के दौरान पीड़ित उपभोक्ता ने बताया था कि वह और उनका परिवार पूर्णतः शाकाहारी हैं. ऐसे में मांसाहारी पिज्जा खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई.

रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने एक फैसले में उपभोक्ता द्वारा डोमिनोज पिज्जा कंपनी को शाकाहारी पिज्जा ऑर्डर करने पर कंपनी द्वारा लापरवाही के तहत शाकाहारी के बजाए मांसाहारी पिज्जा भेज देने पर उपभोक्ता सेवा में कमी माना. आयोग ने कंपनी पर 9 लाख 65 हजार 918 रुपये का हर्जाना लगाया है. उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि रुड़की साकेत निवासी शिवांग मित्तल ने 26 अक्टूबर 2020 को शाम साढ़े आठ बजे ऑनलाइन पिज्जा टाको व चोको लावा केक के लिए ऑर्डर किया था.

शाकाहारी की जगह भेजा मांसाहारी पिज्जा: डोमिनोज पिज्जा का कर्मचारी एक पैकेट में पिज्जा उनके घर पर लाया. शाकाहारी पिज्जा की कीमत 918 रुपये प्राप्त की. जब उपभोक्ता ने उक्त पैकेट को खोला तो पता चला कि वह मांसाहारी पिज्जा था. इससे उपभोक्ता शिवांग मित्तल को उल्टियां आने लगी. उनकी तबीयत खराब हो गई. चूंकि उपभोक्ता व उसका पूरा परिवार ही पूर्णतः शाकाहारी है. ऐसे में उन्हें मांसाहारी पिज्जा भेजकर उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई गई.
उपभोक्ता ने की शिकायत: पीड़ित उपभोक्ता ने पिज्जा कंपनी डोमिनोज के खिलाफ थाना गंगनहर रुड़की में भी शिकायत की. जिस पर कोई कार्रवाई न होने पर उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया गया. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि पिज्जा कंपनी द्वारा शाकाहारी पिज्जा ऑर्डर करने पर भी मांसाहारी पिज्जा भेज दिया गया जो उपभोक्ता सेवा में घोर लापरवाही है.

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पिज्जा कंपनी डोमिनोज पर लगा 9 लाख से ज्यादा का हर्जाना: उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में पिज्जा कंपनी डोमिनोज को आदेश दिया है कि वह एक माह के अंदर उपभोक्ता को पिज्जा की कीमत 918 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ही मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में साढ़े चार लाख रुपये व विशेष हर्जाने के रूप में अंकन 5 लाख रुपए यानि कुल 9 लाख 65 हजार 918 रुपये का भुगतान करे.

Last Updated :May 13, 2022, 12:58 PM IST
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