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बृजभूषण ने बिस्तर पर बुलाया और गले लगा लिया, दिल्ली पुलिस बोली- बिना देरी किए मुकदमा चलाए

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Published : Jul 11, 2023, 8:06 PM IST

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है. दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि सिंह पर लगे आरोप सजा देने वाले हैं. इसलिए बिना देरी किए मुकदमा चलाया जाए और सजा दी जाए. पढ़ें चार्जशीट की अहम बातें...

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नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में विभिन्न आरोप लगाए हैं. साथ ही उन पर बिना देरी किए मुकदमा चलाने और सजा देने की सिफारिश की है. दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू में कोर्ट में पेश की गई अपनी चार्जशीट में बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराध का जिक्र किया है.

6 पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों में एक मुकदमे में यह बात भी बताई गई है कि एक महिला पहलवान से बृजभूषण लगातार छेड़खानी कर रहे थे. दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा भंग करने और उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) 354ए (यौन उत्पीड़न) 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत चार्जशीट में आरोप लगाए हैं.

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गले लगाने और गलत तरीके से छूने का भी आरोपः क्रांतिक थाने में दर्ज किए गए मुकदमे में पूछताछ के दौरान पहलवानों ने सिंह पर एक एथलीट को सप्लीमेंट की पेशकश कर यौन कृतियों के लिए मजबूर करने का प्रयास किया. वहीं, एक अन्य पहलवान को बिस्तर पर बुलाया और गले लगाया. इसके अलावा उन पर अन्य महिला एथलीटों को गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया गया है. जिन धाराओं के तहत बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों के साबित होने पर सिंह को 5 साल तक की सजा हो सकती है.

18 जुलाई को कोर्ट में होना है पेशः सात जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को समन जारी कर 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है. कोर्ट ने बृज भूषण शरण सिंह के अलावा कुश्ती संघ के सचिव रहे विनोद तोमर को भी तलब किया है. पुलिस ने तोमर पर IPC की धारा 109 (उकसाने वाले अधिकारी) 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाया है. कथित तौर पर आरोप पत्र में 200 गवाहों के नाम शामिल हैं. इनमें 15 रेफरी, कुछ विदेशी पहलवान, विदेशी रैफरी और कोच शामिल हैं.

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