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अल कायदा आतंकी तौहीद अहमद शाह की पुलिस रिमांड मंजूर

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Published : Feb 15, 2022, 3:39 AM IST

अल कायदा आतंकी तौहीद अहमद शाह की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है. मनी ट्रेल की जानकारी लेने के लिए एनआईए की रिमांड पर दिए जाने का आदेश न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने दिया है. रिमांड की अवधि 15 फरवरी से सुबह 9 बजे से 21 फरवरी तक शाम 5 बजे तक रहेगी.

कोर्ट ने दी मंजूरी
कोर्ट ने दी मंजूरी

लखनऊ: खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा के आतंकी तौहीद अहमद शाह को एनआईए कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने एनआईए रिमांड देने का आदेश दिया है. यह रिमांड अवधि आगामी 15 फरवरी को प्रातः 9 बजे से 21 फरवरी को शाम 5 बजे तक रहेगी.

एनआईए की ओर से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने की अर्जी पर अदालत ने तौहीद अहमद शाह को सुनने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से तलब किया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा. जेल से बाहर निकालते एवं दाखिल करते समय चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा. इसके अलावा यदि कोई वकील रिमांड अवधि के दौरान रहना चाहता है, तो उचित दूरी बना कर रह सकता है.

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अदालत में पुलिस रिमांड की अर्जी पर एनआईए के विशेष अधिवक्ता एमके सिंह एवं सह विवेचक आशुतोष प्रधान का तर्क था कि अभियुक्त अकबर कॉलोनी अलीबाग मुंजोबा थाना चतुरा जिला बड़गांव जम्मू कश्मीर का रहने वाला है. कहा गया है कि अभियुक्त तौहीद अहमद शाह अल कायदा संगठन का आतंकी है. वह बड़ा विस्फोट कराने की साजिश में सम्मिलित रहा है. यह भी कहा गया कि अभियुक्त के खाते में कई बार भारी रकम भी जमा की गई है. यह रुपये अलग- अलग व्यक्तियों को वितरित भी की गई है. जिसकी पूछताछ एवं जानकारी के लिए पुलिस रिमांड पर ले जाना आवश्यक है.

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