नई दिल्ली : वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) में उल्लिखित कुछ अपराधों में दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर विचार करे.
एमिकस क्यूरी के रूप में कार्य करते हुए वकील ने इस बात पर जोर दिया कि आरपीए, जो दोषी की रिहाई के बाद से छह साल की अवधि के लिए अयोग्यता को सीमित करता है, स्पष्ट रूप से मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.
हंसारिया ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक रिपोर्ट में कहा कि दोषी की रिहाई के बाद से उसे विधायिका का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित करने के उद्देश्य से अयोग्यता को छह साल की अवधि तक सीमित करने के लिए कोई साठगांठ नहीं है.
रिपोर्ट में कहा गया है, 'धारा 8 की उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रावधान, जिस हद तक वे प्रदान करते हैं, वह छह साल की अगली अवधि के लिए अयोग्य घोषित रहेगा क्योंकि उसकी रिहाई स्पष्ट रूप से मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.' हंसारिया ने बताया कि ऐसे कई वैधानिक प्राधिकारी हैं जो दोषी पाए जाने पर पद संभालने से स्थायी रूप से अयोग्य हो जाते हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है कि ऐसे दोषी व्यक्ति सजा की एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद सर्वोच्च विधायी निकायों पर कब्जा कर सकते हैं. हंसारिया ने इस बात पर जोर दिया कि कानून निर्माताओं को ऐसे कानून के तहत पद संभालने वाले व्यक्तियों की तुलना में कहीं अधिक पवित्र और अनुल्लंघनीय होना आवश्यक है.
रिपोर्ट में कहा गया है, 'सांसद और विधायक लोगों की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक बार नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध करते पाए जाने पर उन्हें उक्त पद संभालने से स्थायी रूप से अयोग्य ठहराया जा सकता है.'
वकील ने सहयोगी स्नेहा कलिता के साथ सांसद और विधायकों की त्वरित सुनवाई से संबंधित अश्विनी कुमार उपाध्याय के मामले में दायर अपनी 19वीं रिपोर्ट में अदालत को मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करने का सुझाव दिया.
उन्होंने कहा कि संसद ने अपराधों को उनकी प्रकृति, गंभीरता और गंभीरता तथा बड़े पैमाने पर समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर अयोग्यता के उद्देश्य से वर्गीकृत किया है. रिपोर्ट में कहा गया है, 'श्रेणी I के विशिष्ट अपराधों के मामले में, जुर्माने की सजा भी अयोग्यता का कारण बनती है; जबकि निर्दिष्ट अपराध श्रेणी- II के मामले में, न्यूनतम छह महीने की सजा से अयोग्यता हो जाती है; और गैर-निर्दिष्ट अपराधों के मामले में, अयोग्यता केवल दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा पर उत्पन्न होती है.'
रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी मामलों में जहां कारावास की सजा दी गई है, एक सामान्य सूत्र यह है कि दोषी की रिहाई के बाद से अयोग्यता केवल छह साल की अवधि तक जारी रहती है. उन्होंने कहा, 'इस प्रकार, कोई व्यक्ति रिहाई के छह साल बाद चुनाव लड़ने के लिए पात्र है, भले ही उसे बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो या ड्रग्स से निपटने के लिए या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने या भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए दोषी ठहराया गया हो.'
उपाध्याय ने दोषी ठहराए गए लोगों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जीवन भर के लिए प्रतिबंधित करने का निर्देश देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया. उन्होंने आरपीए की धारा 8 की वैधता को भी चुनौती दी है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता 'उनकी रिहाई के बाद से छह साल की अवधि तक' सीमित है.
2020 में, केंद्र ने जनहित याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कानून निर्माताओं और आम नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं है और कहा कि आरपीए की धारा 8 की वैधता को शीर्ष अदालत ने 2019 के फैसले में बरकरार रखा था.