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New Judges for SC: सुप्रीम कोर्ट को मिले पांच नए न्यायाधीश, 6 फरवरी को लेंगे शपथ

सुप्रीम कोर्ट को पांच नए जज मिल गए हैं. कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने ट्वीट के जरिये इसकी घोषणा की है (new Judges for Supreme Court). फिलहाल शीर्ष अदालत में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सहित 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि सीजेआई सहित इसकी स्वीकृत संख्या 34 है.

New Judges for SC
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Feb 4, 2023, 7:33 PM IST

Updated : Feb 4, 2023, 10:18 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से पिछले साल 13 दिसंबर को अनुशंसित नामों को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही शीर्ष अदालत को शनिवार को पांच नए न्यायाधीश मिल गए (new Judges for Supreme Court). पांचों नए न्यायाधीश 6 फरवरी को पद की शपथ लेंगे.

  • As per the provisions under the Constitution of India, Hon’ble President of India has appointed the following Chief Justices and Judges of the High Courts as Judges of the Supreme Court.
    I extend best wishes to all of them. pic.twitter.com/DvtBTyGV42

    — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी वी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह; और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने की ट्वीट के जरिये घोषणा की. जब ये न्यायाधीश अगले सप्ताह की शुरुआत में पद की शपथ लेंगे, तो शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 32 हो जाएगी.

फिलहाल शीर्ष अदालत में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सहित 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि सीजेआई सहित इसकी स्वीकृत संख्या 34 है. ये नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय की एक पीठ द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में सरकार की ओर से देरी पर कड़ी टिप्पणियों के बीच आई हैं.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन पांच नियुक्तियों का पीठ की टिप्पणी से कोई लेना-देना नहीं है और ये नियुक्तियां केंद्र द्वारा सुविचारित निर्णय के बाद की गई हैं.

गौरतलब है कि 3 फरवरी को शीर्ष अदालत ने इन पांच न्यायाधीशों के नामों की स्थिति के बारे में पूछताछ की थी, जिसे कॉलेजियम ने दिसंबर में वापस करने की सिफारिश की थी. एजी आर वेंकटरमणि ने कोर्ट को बताया था कि नाम जल्द ही क्लियर हो जाएंगे. SC ने कुछ अन्य तबादलों के साथ इन नियुक्तियों को अधिसूचित करने के लिए सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया था.

शपथग्रहण 6 फरवरी को : केंद्र द्वारा शनिवार को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए गए पांचों नए न्यायाधीश 6 फरवरी को पद की शपथ लेंगे. शीर्ष अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय परिसर में एक समारोह के दौरान पांच न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे.

पढ़ें- Collegiums recommendation of five judges: पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्दी मंजूरी दी जाएगी

(भाषा इनपुट के साथ)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से पिछले साल 13 दिसंबर को अनुशंसित नामों को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही शीर्ष अदालत को शनिवार को पांच नए न्यायाधीश मिल गए (new Judges for Supreme Court). पांचों नए न्यायाधीश 6 फरवरी को पद की शपथ लेंगे.

  • As per the provisions under the Constitution of India, Hon’ble President of India has appointed the following Chief Justices and Judges of the High Courts as Judges of the Supreme Court.
    I extend best wishes to all of them. pic.twitter.com/DvtBTyGV42

    — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी वी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह; और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने की ट्वीट के जरिये घोषणा की. जब ये न्यायाधीश अगले सप्ताह की शुरुआत में पद की शपथ लेंगे, तो शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 32 हो जाएगी.

फिलहाल शीर्ष अदालत में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सहित 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि सीजेआई सहित इसकी स्वीकृत संख्या 34 है. ये नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय की एक पीठ द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में सरकार की ओर से देरी पर कड़ी टिप्पणियों के बीच आई हैं.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन पांच नियुक्तियों का पीठ की टिप्पणी से कोई लेना-देना नहीं है और ये नियुक्तियां केंद्र द्वारा सुविचारित निर्णय के बाद की गई हैं.

गौरतलब है कि 3 फरवरी को शीर्ष अदालत ने इन पांच न्यायाधीशों के नामों की स्थिति के बारे में पूछताछ की थी, जिसे कॉलेजियम ने दिसंबर में वापस करने की सिफारिश की थी. एजी आर वेंकटरमणि ने कोर्ट को बताया था कि नाम जल्द ही क्लियर हो जाएंगे. SC ने कुछ अन्य तबादलों के साथ इन नियुक्तियों को अधिसूचित करने के लिए सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया था.

शपथग्रहण 6 फरवरी को : केंद्र द्वारा शनिवार को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए गए पांचों नए न्यायाधीश 6 फरवरी को पद की शपथ लेंगे. शीर्ष अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय परिसर में एक समारोह के दौरान पांच न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे.

पढ़ें- Collegiums recommendation of five judges: पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्दी मंजूरी दी जाएगी

(भाषा इनपुट के साथ)

Last Updated : Feb 4, 2023, 10:18 PM IST
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