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उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र मामला : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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Published : Jul 7, 2020, 7:11 PM IST

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उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामिक्षत्रों के प्रश्र पत्रों को यूजीसी पैनल को न भेजने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पुन: परीक्षा के लिए प्रश्र पत्रों को यूजीसी पैनल को भेजे बिना उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों की भर्ती की बात कही थी. शीर्ष न्यायालय ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता को इस मामले में हाइकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है.

बता दें कि गत आठ मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल जज पीठ ने शिक्षमित्रों की परीक्षा पर संदेह व्यक्त किया था और इसे यूजीसी पैनल को भेजने की सिफारिश की थी. लेकिन बाद में इस पर हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमति प्रदान कर दी..

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शिक्षामित्र उम्मीदवारों में से एक ने इस आदेश को चुनौती दी थी. फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इस याचिका को खारिज कर दिया.

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