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अयोध्या पर फेसबुक पोस्ट लिखने के आरोप में एक गिरफ्तार

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Published : Nov 9, 2019, 12:04 AM IST

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अयोध्या भूमि विवाद का फैसला आने से पहले ही फेसबुक पर महाराष्ट्र एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक पोस्ट की. इसके बाद पोस्ट करने वाले को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

मुंबई: महाराष्ट्र के धुले जिले से 56 वर्षीय एक व्यक्ति को अयोध्या विवाद पर फैसला आने से पहले फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. उच्चतम न्यायालय ने राजनीति रूप से संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला सुनाने के लिए शनिवार का दिन निर्धारित किया है.

अधिकारी ने बताया कि धुले जिले के ओल्ड आगरा रोड निवासी संजय रामेश्वर शर्मा ने क्षेत्रीय भाषा में कथित तौर पर लिखा था वह श्रीराम जन्मभूमि विवाद पर 'न्याय' मिलने के बाद दिवाली मनाएगा और जोर दिया था कि ' इतिहास के काले अध्याय' को मिटा देगा.

अधिकारी ने बताया, सोशल मीडिया की निगरानी कर रही पुलिस टीम को जब इसकी जानकारी मिली तो शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (1)(ब) और धारा 188 (धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर विद्वेष फैलाने वाले कृत्य करना) के तहत गिरफ्तार किया गया.

देश के कई हिस्से में सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है.

उन्होंने बताया कि शनिवार को शर्मा को अदालत में पेश किया जाएगा.जानकारी मिली है कि शर्मा को गत तीन महीने में दो मामलों में पहले भी गिरफ्तार किया गया था. उसपर दूसरे समुदाय की लड़की से दोस्ती करने के मामले में एक व्यक्ति को पीटने और दो अन्य पर हमला करने का आरोप है.

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  • अयोध्या पर फेसबुक पोस्ट लिखने के आरोप में एक गिरफ्तार



मुंबई: महाराष्ट्र के धुले जिले से 56 वर्षीय एक व्यक्ति को अयोध्या विवाद पर फैसला आने से पहले फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. उच्चतम न्यायालय ने राजनीति रूप से संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला सुनाने के लिए शनिवार का दिन निर्धारित किया है.



अधिकारी ने बताया कि धुले जिले के ओल्ड आगरा रोड निवासी संजय रामेश्वर शर्मा ने क्षेत्रीय भाषा में कथित तौर पर लिखा था वह श्रीराम जन्मभूमि विवाद पर 'न्याय' मिलने के बाद दिवाली मनाएगा और जोर दिया था कि ' इतिहास के काले अध्याय' को मिटा देगा.



अधिकारी ने बताया, सोशल मीडिया की निगरानी कर रही पुलिस टीम को जब इसकी जानकारी मिली तो शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (1)(ब) और धारा 188 (धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर विद्वेष फैलाने वाले कृत्य करना) के तहत गिरफ्तार किया गया.



उन्होंने बताया कि शनिवार को शर्मा को अदालत में पेश किया जाएगा.



जानकारी मिली है कि शर्मा को गत तीन महीने में दो मामलों में पहले भी गिरफ्तार किया गया था. उसपर दूसरे समुदाय की लड़की से दोस्ती करने के मामले में एक व्यक्ति को पीटने और दो अन्य पर हमला करने का आरोप है.


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