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लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 5 फरवरी को अगली सुनवाई

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Published : Jan 29, 2021, 3:28 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. याचिका पर अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी. लालू यादव की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है.

लालू प्रसाद की जमानत याचिका
लालू प्रसाद की जमानत याचिका

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी. फिलहाल लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें एम्स ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाला के 4 मामले में निचली अदालत से सजा दी गई है, जिसमें 3 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. यह चौथा मामला है जिसमें जमानत मिलते ही वे जेल से रिहा हो जाएंगे. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया है.

जानकारी देते वकील.

चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है.

चारा घोटाला का पूरा मामला

27 जनवरी 1996 को पश्चिम सिंहभूम जिले में पशुधन विभाग पर तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे के छापे के दौरान पता चला कि चारा सप्लाई के नाम पर जिन कंपनियों को भुगतान किया गया था, उन कंपनियों का अस्तित्व ही नहीं था. जांच में अलग-अलग कोषागारों से करीब 950 करोड़ रुपये का घोटाला पाया गया.

चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी

चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपये और 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई थी. इस मामले में 3 अक्टूबर 2013 को सजा का ऐलान हुआ. दोनों मामले में लालू को 5-5 साल की सजा सुनाई गई. पहले मामले में 13 दिसंबर 2013 और दूसरे मामले में 9 अक्टूबर 2020 को हाई कोर्ट से जमानत मिली.

लालू का दिल्ली एम्स में चल रहा है इलाज.

देवघर कोषागार केस

देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी हुई थी. इस मामले में 23 दिसंबर 2017 को सजा का ऐलान हुआ. लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई. 12 जुलाई 2019 को हाई कोर्ट ने लालू को जमानत दे दी.

दुमका कोषागार केस

दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की निकासी हुई थी. 24 मार्च 2018 को सजा का ऐलान हुआ. कोर्ट ने लालू यादव को दो धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई और 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से अदालत में बताया गया था कि उन्होंने 42 महीने की अवधि जेल में पूरी कर ली है इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इस मामले में 29 जनवरी को सुनवाई के बाद अगली तारीख दी गई है.

जमानत याचिका पर सुनवाई टली

डोरंडा कोषागार केस

डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला है. सीबीआई की विशेष अदालत में इस केस की सुनवाई चल रही है.

23 दिसंबर 2017 से जेल में बंद हैं लालू

लालू यादव 23 दिसंबर 2017 से रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं. उनका रांची के रिम्स में इलाज चल रहा था. फिलहाल वे दिल्ली एम्स में हैं. 2018 में वे दो बार जेल से बाहर आए. बेटे तेज प्रताप की शादी में उन्हें पैरोल मिला और कोर्ट ने इलाज कराने लालू को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी.

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