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झारखंड : ED ने नक्सलियों की ₹2.89 करोड़ की संपत्ति जब्त की

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Published : Sep 20, 2019, 8:37 AM IST

Updated : Oct 1, 2019, 7:13 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय

झारखंड में नक्सलियों पर आर्थिक चोट पहुंचाते हुए ईडी ने 2.89 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है. पढ़ें पूरी खबर...

रांची: नक्सलियों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की योजना पर काम करते हुए ईडी उनकी संपत्तियो को कुर्क करना शुरू कर दिया है. गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि धन शोधन जांच के सिलसिले में 2.89 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है. ईडी के बयान के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों में विनोद कुमार गंझू और प्रदीप राम जैसे माओवादियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूदा चल और अचल संपत्ति शामिल है.

ईडी के इस कार्रवाई को लेकर झारखंड पुलिस के प्रवक्ता एडीजी एमएल मीणा ने बताया कि पीएमएलए अधिनियम के तहत ईडी ने संपत्तियों को अस्थाई तौर पर कुर्क करने का आदेश दिया था. जिस पर ईडी ने कार्रवाई की है, एडीजी के अनुसार चतरा जिले के मगध और आम्रपाली कोल परियोजना में टीपीसी उग्रवादी संगठनों के द्वारा समितियों के नाम पर की जाने वाले वसूली को लेकर ईडी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है.

जानकारी देते झारखंड पुलिस एडीजी

ईडी ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के नक्सली बिनोद कुमार गंझू, प्रदीप राम और परिवार के सदस्यों की हजारीबाग स्थित कुल 2.89 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. ईडी के द्वारा कुर्क की गयी संपत्तियों में इन नक्सलियों के परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्ति शामिल हैं.

क्या क्या हुआ जब्त ?
धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी ने संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का एक आदेश दिया था. जब्त की गयी अचल संपत्तियां हैं, जब्त संपत्तियों में आरोपियों के घरों से जब्त 1.49 करोड़ रुपये नकद, 89 लाख रुपये मूल्य के पांच वाहन और आठ बैंक खातों में कुल 35.18 लाख रुपये की बैंक एफडी शामिल है.

झारखंड पुलिस के एफआईआर के आधार पर हुई करवाई
ईडी द्वारा धन शोधन जांच का मामला प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी द्वारा राज्य में चतरा जिले के मगध-आम्रपाली कोयला क्षेत्र में ठेकेदारों और कोयला व्यापारियों से आपराधिक वसूली और भयादोहन का है. टीपीसी को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है और इसके ज्यादातर सदस्य भाकपा माओवादी के पूर्व सदस्य हैं. ईडी ने राज्य पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पढ़ेंः राउज एवेन्यू कोर्ट: डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टली

झारखंड पुलिस ने सौंपा था लिस्ट
राज्य पुलिस ने कई बड़े उग्रवादियों की संपत्ति का खाका तैयार कर ईडी को सौंपा था. राज्य पुलिस ने माओवादियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी शुरू की है. लेकिन पीएलएमए एक्ट के तहत मनी लांड्रिंग की कार्रवाई का अधिकार राज्य पुलिस को नहीं है. ऐसे में उग्रवादियों की संपत्ति जब्त कर उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत मामले दर्ज किए गए थे, उसी को आधार मानकर ईडी ने यह कार्रवाई की है.

पढ़ेंः INX MEDIA DEAL : चिदंबरम की ED की हिरासत की मांग वाली याचिका खारिज

कई बड़े नेताओं की संपत्ति ईडी ने दर्ज की है
ईडी ने सैक सदस्य प्रद्युम्न शर्मा, संदीप यादव की संपत्ति जब्त की है. 25- 25 लाख के ईनामी दोनों नक्सलियों की सक्रियता झारखंड-बिहार में रही है. रांची, गया, औरंगाबाद समेत अन्य जगहो पर दोनों ने चल-अचल संपत्ति बनायी थी. जिसे ईडी ने जब्त किया था.

Intro:नक्सलियों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की योजना पर काम करते हुए ईडी ने उनकी संपत्ति को कुर्क करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि धन शोधन जांच के सिलसिले में 2.89 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी के बयान के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों में विनोद कुमार गंझू और प्रदीप राम जैसे माओवादियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूदा चल एवं अचल संपत्ति शामिल है।

ईडी के इस कार्रवाई को लेकर झारखंड पुलिस के प्रवक्ता एडीजी एम एल मीणा ने बताया कि पीएमएलए अधिनियम के तहत ईडी ने संपत्तियों को अस्थाई तौर पर कुर्क करने का आदेश दिया था। जिस पर ईडी ने कार्रवाई की है। एडीजी के अनुसार चतरा जिले के मगध और आम्रपाली कोल परियोजना में टीपीसी उग्रवादी संगठनों के द्वारा समितियों के नाम पर  की जाने वाले वसूली को लेकर ईडी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है।  ईडी ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के  नक्सली बिनोद कुमार गंझू, प्रदीप राम और परिवार के सदस्यों की हजारीबाग स्थित कुल 2.89 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी के द्वारा कुर्क की गयी संपत्तियों में इन नक्सलियों के परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्ति शामिल हैं।

क्या क्या हुआ जब्त
 धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी ने संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का एक आदेश दिया था।जब्त की गयी अचल संपत्तियां हैं।जब्त संपत्तियों में आरोपियों के घरों से जब्त 1.49 करोड़ रुपये नकद, 89 लाख रुपये मूल्य के पांच वाहन और आठ बैंक खातों में कुल 35.18 लाख रुपये की बैंक एफडी शामिल है।

झारखंड पुलिस के एफआईआर के आधार पर हुई करवाई

ईडी द्वारा धन शोधन जांच का मामला प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन  टीपीसी द्वारा राज्य में  चतरा जिले के मगध-आम्रपाली कोयला क्षेत्र में ठेकेदारों और कोयला व्यापारियों से आपराधिक वसूली और भयादोहन का है।टीपीसी को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है और इसके ज्यादातर सदस्य भाकपा माओवादी के पूर्व सदस्य हैं ।ईडी ने राज्य पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
झारखंड पुलिस ने सौंपा था लिस्ट
राज्य पुलिस ने कई बड़े उग्रवादियों की संपत्ति का खाका तैयार कर ईडी को सौंपा था। राज्य पुलिस ने माओवादियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी शुरू की है, लेकिन पीएलएमए एक्ट के तहत मनी लाउंड्रिंग की कार्रवाई का अधिकार राज्य पुलिस को नहीं है। ऐसे में उग्रवादियों की संपत्ति जब्त कर उनके खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के तहत मामले दर्ज किए गए थे। उसी को आधार मानकर ईडी ने यह कार्रवाई की है।

कई बड़े नेताओं की संपत्ति ईडी ने दर्ज की है
ईडी ने सैक सदस्य प्रद्युम्न शर्मा, संदीप यादव की संपत्ति जब्त की है। 25- 25 लाख के ईनामी दोनों नक्सलियों की सक्रियता झारखंड - बिहार में रही है। रांची, गया , औरंगाबाद समेत अन्य जगहो पर दोनों ने चल- अचल संपत्ति बनायी थी। जिसे ईडी ने जब्त किया था।

बाइट - मुरारी लाल मीणा ,एडीजी ,अभियान Body:1Conclusion:2
Last Updated :Oct 1, 2019, 7:13 AM IST
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