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ओवैसी की कार पर हमले का मामला, आरोपियों की मिली जमानत पर यूपी सरकार से जवाब तलब

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Published : Sep 30, 2022, 9:57 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमला (Asaduddin Owaisi car attacked) करने वाले दो आरोपियों को मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है. असदुद्दीन ओवैसी की कार पर 3 फरवरी 2022 का उत्तर प्रदेश में हापुड़ टोल प्लाजा पर हमला हुआ था. जुलाई में हमले के आरोपियों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी.

Attack On Asaduddin Owaisi car
असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमला

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमला (Asaduddin Owaisi car attacked in Uttar pradesh) करने के आरोपियों को मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जवाब तलब किया है. उत्तर प्रदेश के हापुड़ में इस वर्ष फरवरी में दो आरोपियों ने असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमला किया था.

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं दो आरोपियों सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर को कुछ सीमित मुद्दों पर नोटिस जारी किए हैं. साथ ही कहा कि क्या आरोपियों को जमानत से संबंधित मामले को नए सिरे से विचार के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) वापस भेज दिया जाए.

पीठ ने तीसरे आरोपी आलिम को मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने दो आरोपियों को मिली जमानत के खिलाफ ओवैसी की याचिका की सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तिथि मुकर्रर की. कार पर इस वर्ष तीन फरवरी को हापुड़ टोल प्लाजा पर उस वक्त गोलीबारी की गई थी, जब वह चुनाव संबंधी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दिल्ली लौट रहे थे. हमले के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों, सचिन शर्मा, शुभम गुर्जर और आलिम को घटना में संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था.

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