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Mumbai Cruise Drugs case: आर्यन खान को क्लीन चिट, NCB की चार्जशीट में नाम नहीं

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Published : May 27, 2022, 1:18 PM IST

Updated : May 27, 2022, 3:08 PM IST

ड्रग्स केस में आर्यन खान क्लीन चिट  , aryan khan clean chit in drugs case
ड्रग्स केस में आर्यन खान क्लीन चिट , aryan khan clean chit in drugs case

मुंबई के बहुचर्चित क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम नहीं है. मतलब एनसीबी ने खुद ही यह स्वीकार किया कि आर्यन खान का ड्रग्स मामले से कोई लेना-देना नहीं है.

मुंबई: क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरूख के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिल गई है. इस मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें आर्यन का नाम नहीं है. आर्यन के अलावा मामले में पकड़े गये पांच अन्य लोगों के नाम भी नहीं हैं. एनसीबी सूत्रों की मानें को आर्यन के खिलाफ सूबूत नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से उनका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है.

NCB के डीडीजी (संचालन) संजय कुमार सिंह ने क्रूज ड्रग्स मामले में एक बयान में बताया कि आर्यन खान और मोहक को छोड़कर सभी आरोपी व्यक्ति नशीले पदार्थों के कब्जे में पाए गए थे. 14 लोगों के खिलाफ NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है. बाकी 6 लोगों के खिलाफ सबूतों के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है.

एनसीबी ने एक बयान में कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी मुंबई ने 2 अक्टूबर 2021 को विक्रांत, इश्मीत, अरबाज, आर्यन और गोमित को इंटरनेशनल पोर्ट टर्मिनल, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पर जबकि नूपुर, मोहक और मुनम को कॉर्डेलिया क्रूज पर पकड़ा था. आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपियों पास से मादक पदार्थ मिले थे.

एनसीबी ने कहा कि शुरुआत में एनसीबी मुंबई ने मामले की जांच की. बाद में मामले की जांच के लिये नई दिल्ली में एनसीबी मुख्यालय की तरफ से संजय कुमार सिंह, डीडीजी (संचालन) की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया. 11 नवंबर, 2021 को मामले की जांच एसआईटी ने अपने हाथ में ले ली थी. बयान में कहा गया है कि एसआईटी ने वस्तुनिष्ठ तरीके से जांच की. संदेह के बजाय प्रमाण के आधार पर जांच की गई.

बयान के अनुसार एसआईटी की जांच के आधार पर 14 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की जा रही है. छह अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सबूतों के अभाव के चलते शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है. इस बीच एनसीबी ने शुक्रवार को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया. एजेंसी ने रजिस्ट्री के समक्ष आरोप पत्र जमा किया और विशेष एनडीपीएस अदालत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद इसका संज्ञान लेगी. इस साल मार्च में विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय दिया था.

क्या है क्रूज ड्रग्स मामला: बता दें कि NCB अधिकारी समीर वानखेड़े ने ही 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर छापा मारा था. उस दौरान उन्होंने आर्यन खान समेत नौ लोगों को ड्रग्स मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. हालांकि आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं मिली थी. इस हाईप्रोफाइल केस में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी.

28 अक्टूबर को मिली जमानत: क्रूज ड्रग्स केस में मशहूर अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने हिरासत में लिया था. जिसके बाद वह 7 अक्टूबर से ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया था. इस मामले में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन की ओर से पैरवी की और उन्हें 28 अक्टूबर को जमानत मिल गई.

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Last Updated :May 27, 2022, 3:08 PM IST
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