मिसाल: नाबालिग से रेप के आरोपी को 11 दिन में सजा, आजीवन कारावास एक लाख जुर्माना

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Published : Apr 29, 2022, 6:39 PM IST

कोर्ट

राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने 11 दिनों में अपना फैसला (Rape Case in Alwar) सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अलवर: राजस्थान के भिवाड़ी में 2 अप्रैल 2022 को एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला (Rape Case in Alwar) सामने आया था. इस मामले में न्यायालय ने 11 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला (Alwar pocso court sentenced in 11 days) सुनाया है. पॉक्सो न्यायालय संख्या तीन ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

जानकारी के अनुसार भिवाड़ी में रहने वाले एक दंपती ने 2 अप्रैल 2022 को महिला थाना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर ने दंपती ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसकी 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के समय बालिका के माता-पिता बाहर गए हुए थे. इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

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इसके बाद मामले में सभी जांच पड़ताल पूरी करते हुए पुलिस ने 72 घंटे में न्यायालय में चार्जशीट पेश की. दूसरी तरफ न्यायालय ने भी मामले में गंभीरता दिखाते हुए 11 कार्य दिवस पर लगातार सुनवाई करते हुए शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाया है. पॉक्सो न्यायालय संख्या तीन के न्यायाधीश सोहन शर्मा ने फैसला सुनाया है. सरकारी वकील ने कहा कि इस तरह के मामलों में तुरंत फैसला होने से समाज में एक संदेश जाता है. इस तरह के मामलों में पुलिस की तरफ से भी आरोपी और पीड़िता के बयान कराए गए. पुलिस ने जल्द से जल्द जांच पड़ताल करते हुए न्यायालय में चार्जशीट पेश की. इस दौरान पीड़िता की डॉक्टरी जांच रिपोर्ट एफएसएल जांच सहित अन्य रिपोर्ट पर भी तुरंत न्यायालय में पेश किया गया.

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