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मेरे पिता पर लगे सभी आरोप निराधार : उमर गौतम की बेटी

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Published : Jun 25, 2021, 8:01 PM IST

कथित तौर पर लगभग 1000 गैर-मुसलमानों को इस्लाम में धर्मांतरित करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद उमर गौतम (Mohammed Umar Gautam) की बेटी ने कहा है कि उनके पिता पर लगे आरोप निराधार हैं और उनके फंसाया जा रहा है.

ईटीवी भारत से बात करतीं उमर गौतम की बेटी
ईटीवी भारत से बात करतीं उमर गौतम की बेटी

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते (Anti-Terrorist Squad) द्वारा कथित तौर पर लगभग 1000 गैर-मुसलमानों को इस्लाम में धर्मांतरित करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद उमर गौतम (Mohammed Umar Gautam) की बेटी ने कहा है कि उनके पिता किसी भी अवैध गतिविधि (illegal activity) में शामिल नहीं है.

उमर गौतम की बेटी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, 'मेरे पिता का विदेशी एनजीओ या आईएसआई से कोई संबंध नहीं है और उन्हें कोई विदेशी फंडिंग ( foreign funding) नहीं मिल रही थी.

ईटीवी भारत से बात करतीं उमर गौतम की बेटी

किसी एजेंसी में उनकी कोई भूमिका नहीं है. मेरे पिता एक फेसिलिटेटर ( facilitator) हैं, जो संवैधानिक अधिकारों के तहत कानूनी तरीके से दस्तावेजों की सुविधा प्रदान करते हैं.

उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि आप उपदेश देने के लिए स्वतंत्र (free to preach) हैं, और धर्म की प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र (free to practice) हैं.

उमर गौतम द्वारा1000 से अधिक गैर-मुसलमानों के धर्म परिवर्तन करवाने में शामिल होने की रिपोर्टों को निराधार बताते हुए, उमर की बेटी ने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया भर में लोग इस्लाम को अपना (embracing Islam) रहे हैं, लेकिन मेरे पिता की धर्मांतरण (conversion) में कोई भूमिका नहीं है.'

यह पूछे जाने पर कि क्या उनके परिवार को पाकिस्तान से कोई धमकी भरा फोन आया है, तो उन्होंने कहा, 'हमें पाकिस्तान से कोई फोन नहीं आया है, मेरे पिता निर्दोष हैं और धर्मांतरण में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उनको न्याय मिलना चाहिए.'

उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि अदालत यह पता लगाएगी कि मेरे पिता निर्दोष हैं और उनका किसी भी अवैध चीज से कोई संबंध नहीं है. मैं बार-बार यही कहूंगा कि मेरे पिता को फंसाया जा रहा है.

अभी तक मेरे पिता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और धर्म परिवर्तन के मामले में मेरे पिता के खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया जाना चाहिए.

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