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एक्ट्रेस नेहा शर्मा के विधायक पिता को एक साल की सजा, चुनाव में गड़बड़ी करने का है मामला

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Published : Jan 5, 2023, 4:46 PM IST

Updated : Jan 5, 2023, 5:06 PM IST

Actress Neha Sharma के पिता Congress MLA Ajit Sharma को बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने के आरोप में भागलपुर स्थित सांसद-विधायक स्पेशल कोर्ट ने एक की सजा सुनाई है.

Neha Sharma With Father Ajeet Sharma
अभिनेत्री नेहा शर्मा पिता अजीत शर्मा के साथ

हैदराबादः सिने स्टार नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा को भागलपुर की सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट में न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह ने बुधवार को एक साल कैद की सजा सुनाई (Actress Neha Sharma Father MLA Ajit Sharma Sentenced One Year) है. अजीत शर्मा वर्तमान में बिहार के भागलपुर विधान सभा से कांग्रेस विधायक और सदन में विधायक दल के नेता हैं. विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान अजीत शर्मा पर अपने 6 सहयोगियों के साथ चुनाव में बाधा पहुंचाने का आरोप है. मामले में स्पेशल सांसद-विधायक कोर्ट की ओर से अजीत शर्मा के अलावा उनके 6 सहयोगियों को भी एक-एक साल की सजा सुनायी गई है.

क्या है पूरा मामला

कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा (Congress MLA Ajit Sharma ) समेत 7 लोगों ने वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भिखनपुर इलाके में एक पोलिंग बूथ पर निर्वाचन कार्य में बाधा डाली थी. साथ ही सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस टीम के सदस्यों की घेराबंदी करने का आरोप है. मामले में दर्ज केस पर सुनवाई के बाद सांसद-विधायक स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है.

  • भागलपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा (#AjitSharma) को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह ने उन्हें अपने छह सहयोगियों के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान बाधा उत्पन्न करने का दोषी पाया।#Congress pic.twitter.com/XBF2pIOsOE

    — IANS Hindi (@IANSKhabar) January 5, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

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विधायक समेत 7 लोग पाए गए दोषी

सांसद-विधायक स्पेशल कोर्ट की ओर से जिन सात लोगों को सजा सुनाई गई है, उनमें कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, मो. रियाजुल अंसारी, मो. शफकउल्ला, मो. नियाजउल्ला उर्फ आजाद, मो. मंजरउद्दीन उर्फ चुन्ना, मो. नियाजउद्दीन और मो. इरफान खान उर्फ सिंटू शामिल हैं.

स्पेशल कोर्ट की ओर से आईपीसी की धारा 341 में 15 दिन साधारण कारावास और 250 रुपये का जुर्माना लगाया है. उक्त सजा में डिफॉल्टर होने पर 500 रुपये जुर्माना भी भरना होगा.

वहीं धारा 353 के तहत 1-1 साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सरकार की ओर से मामले में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी प्रभात कुमार बहस में शामिल हुए थे.


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Last Updated : Jan 5, 2023, 5:06 PM IST
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