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राजनांदगांव: लॉकडाउन में डेयरी खोलकर कर रहे थे व्यापार, तहसीलदार ने किया दुकान सील

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Published : Sep 5, 2020, 11:46 PM IST

three open shops were sealed during lockdown in rajnandgaon
राजनांदगांव तहसीलदार ने की दुकान संचालकों पर कार्रवाई

राजनांदगांव में 4 सितंबर की शाम से लॉकडाउन लागू किया गया है. लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध का कारोबार करने वाले व्यापारियों को छूट दी गई है. इस छूट का फायदा उठाते हुए शहर के तीन डेयरी संचालक दुकानदारी कर रहे थे. जिस पर शनिवार को तहसीलदार की टीम ने कार्रवाई की है. साथ ही उनकी दुकानों को सील कर दिया है.

राजनांदगांव: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर में एक बार फिर लॉकडाउन लागू किया गया है. जिले में यह लॉकडाउन 4 सितंबर की शाम से लागू किया गया है. वहीं इस लॉकडाउन में सिर्फ दूध डेयरी को 3 घंटे खोलने के लिए छूट दी गई थी, लेकिन इस छूट का फायदा उठाते हुए शहर के तीन डेयरी संचालक दुकानदारी कर रहे थे. जिस पर शनिवार को शहर के अन्नपूर्णा डेयरी, सुरभि डेयरी और दूधसागर डेयरी पर तहसीलदार रमेश मौर्य ने कार्रवाई की है.

three open shops were sealed during lockdown in rajnandgaon
राजनांदगांव तहसीलदार ने की दुकान संचालकों पर कार्रवाई

बता दें कि जिला प्रशासन ने 4 सितंबर से शहर में लॉकडाउन लगाया है. इस लॉकडाउन में दूध का कारोबार करने वाले व्यापारियों को छूट दी गई है, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही अपना कारोबार करना है. ऐसी स्थिति में व्यापारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. लगातार अपनी दुकानें खोलकर व्यापार कर रहे हैं. जिला प्रशासन को इस बात की खबर लगते ही टीम शहर के डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर के तीन डेयरी संचालकों की दुकानें सील की है.

जारी रहेगी कार्रवाई

कलेक्टर टीके वर्मा ने बताया कि लॉकडाउन में लोगों को नियमों का पालन करना जरूरी है. क्योंकि कोरोना का संक्रमण शहर में लगातार फैल रहा है. ऐसी स्थिति में अगर लोगों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाएगा, तो स्थिति खराब हो सकती है. इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि निर्धारित समय के अंदर ही वे अपना व्यवसाय करें.

पढ़ें: बेमेतरा: जिले में आगामी 2 महीने के लिए धारा 144 लागू

वहीं बेमेतरा जिले में भी कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए कलेक्टर शिव अनन्त तायल ने आगामी 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है. धारा 144 को ध्यान में रखते हुए सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति के आगमन को वर्जित कर दिया गया है.

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश पुलिस, CRPF और कानून-व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा. कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं करेंगे. यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों और आम जनता पर लागू होगा, जो जारी तिथि से 2 महीने तक प्रभावी होगा.

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