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राजनांदगांव: मेडिकल स्टोर के नाम पर संचालित किराना दुकानों पर कार्रवाई

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Published : Sep 17, 2020, 10:55 AM IST

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मेडिकल स्टोर के नाम पर संचालित था किराना व्यवसाय

राजनांदगांव के डोंगरगांव में लोगों और व्यापारियों की मांग पर लॉकडाउन किया गया है. इस दौरान जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. इसके बावजूद कुछ दुकानदार आवश्यक वस्तुओं की आड़ में गैरजरूरी सामान का भी लेनदेन कर रहे हैं. जिसकी शिकायत पर नगर पंचायत की टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक पर जुर्माने की कार्रवाई की है.

राजनांदगांव: डोंगरगांव प्रशासन ने शहरवासियों और व्यापारियों की मांग पर ही लॉकडाउन किया है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बिना मास्क के बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं. वहीं लॉकडाउन में शहर की कुछ जरूरी दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया गया है. इसके बावजूद कुछ दुकानदार आवश्यक वस्तुओं की आड़ में गैरजरूरी सामान का भी लेनदेन कर रहे हैं.

वहीं किराना सामानों की चोरी-छिपे खरीद-फरोख्त अब व्यापारियों को महंगी पड़ने लगी है. बुधवार को ऐसे ही मामले को लेकर शहर के फर्म लक्ष्मणदास एंड संस पर नगर पंचायत की टीम ने दो हजार रुपए का जुर्माना लगाकर दुकान को बंद करवाया है. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि फर्म के संचालक के द्वारा मेडिकल व्यवसाय की आड़ में दुकान के दूसरे हिस्से से किराना सामानों की बिक्री की जा रही थी. जिसकी शिकायत मिलने पर नोडल ऑफिसर एबीओ जयंत साहू के नेतृत्व में नगर पंचायत की टीम ने मौके पर पहुंचकर शिकायत सही पाई और जुर्माने की कार्रवाई की है. बता दें कि इस लॉकडाउन में अभी तक सिर्फ एक ही चालान काटा गया है.

बता दें कि शहर में बीते एक पखवाड़े में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है और स्थिति यह है कि लगभग सभी वार्डों में संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं. जिसे देखते हुए SDM वीरेन्द्र सिंह ने गुरुवार को लॉकडाउन का आदेश जारी किया था. डोंगरगांव SDM ने लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश जारी किया था, लेकिन होम डिलीवरी के लिए छूट दी गई थी.

लोगों को घर में रहने की सलाह

लोगों को लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने कड़ी चेतावनी देते हुए घरों में रहने की सलाह दी है. वहीं बुनियादी जरूरतों के लिए कम से कम बाहर आने और एक से ज्यादा व्यक्तियों को जाने की मनाही होगी, जबकि बाहर जाने वाले व्यक्तियों को अपना वैध पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के नियमों के पालन को अनिवार्य किया गया है. इसके उल्लंघन पर अर्थदंड और कोविड एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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