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GST Council Meeting: कांग्रेस शासित राज्यों के प्रस्तावों पर नहीं बनी सहमति, सीतारमण को लिखित सुझाव देंगे सिंहदेव

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Published : Jun 13, 2021, 12:36 PM IST

शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक (gst council meeting) हुई. बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मीटिंग में कांग्रेस शासित राज्यों के प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन पाई. सिंहदेव ने कहा कि वे अपने सुझाव लिखित में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) को लिखेंगे.

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मंत्री टीएस सिंहदेव

रायपुर: स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण (GST Council chairperson Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखेंगे. सिंहदेव उनसे मांग करेंगे कि कोरोना से संबंधित दवाइयों और सामानों पर जीरो टैक्स हो. शनिवार को 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक (gst council meeting) रखी गई थी. लेकिन उनमें छत्तीसगढ़ के प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन सकी.

मंत्री टीएस सिंहदेव

सिंहदेव ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान कांग्रेस शासित राज्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला. फिर भी हमने मांग की है कि कोरोना से संबंधित दवाइयों और अन्य सामानों पर 0% टैक्स (zero rated tax) हो. इसका प्रावधान जीएसटी में भी है. लेकिन उसे कुछ घुमा फिराकर पेश किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि 0 % टैक्स करने के लिए कानून में संशोधन करना पड़ेगा. जबकि ऐसा नहीं है.

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कोरोना संबंधित चीजों पर हो जीरो टैक्स: हेल्थ मिनिस्टर

हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हमारा कहना था कि कोरोना से इलाज से संबंधित सामान और दवाईयों पर जीरो टैक्स होना चाहिए. जिससे सरकारों और निजी लोगों पर ज्यादा खर्च न आए. उन्होंने कहा कि केंद्रीय माल और सेवा कर (Central Goods and Services Tax, CGST) की धारा 9, 17 और 54 को एक साथ पढ़ने पर स्पष्ट है कि जीरो रेटेड टैक्स किया जा सकता है. लेकिन वहां के अफसर कह रहे थे कि ऐसा केवल एकीकृत माल और सेवा कर (integrated goods and services tax, IGST) में किया जा सकता है. वह भी केवल इंपोर्ट की गई और सेज में बनी चीजों के लिए. सीजीएसटी में ऐसा करने के लिए कानून बदलना पड़ेगा.

लिखित में भेजेंगे अपनी राय

सिंहदेव ने कहा कि वे जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण को अपनी राय लिखित में भेजेंगे. उन्होंने कहा कि आइजीएसटी का कानून अलग है और सीजीएसटी कानून अलग है. एक कानून के प्रावधान दूसरे पर लागू नहीं होते. फिर वे ऐसा क्यों कह रहे हैं.

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