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छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य:  भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेंगे हर साल 6 हजार रुपए

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Published : Sep 2, 2021, 8:05 AM IST

Updated : Sep 2, 2021, 2:13 PM IST

छत्तीसगढ़ में ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के लिए पंजीयन शुरू हो गया है. पंजीयन 1 सितम्बर से 30 नवम्बर 2021 तक कराया जा सकेगा. 10 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा.

Chief Minister Bhupesh Baghel
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर: छत्तीसगढ़ में ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ (Rajiv Gandhi Rural Landless Agricultural Mazdoor Nyay Scheme) के लिए पंजीयन की शुरूआत हो गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराने की अपील की है.

भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की पहल की है. अब इसमें “राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” के नाम से एक नया अध्याय जुड़ रहा है.

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इस योजना के लिए पंजीयन की शुरूआत 1 सितम्बर से हो गई है. पंजीयन का यह काम 30 नवम्बर 2021 तक चलेगा. इस योजना का लाभ 10 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा. प्रत्येक परिवार के लिए 6 हजार रुपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि, सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी.

सीएम बघेल ने कहा कि हमारा यह बहुत बड़ा सपना था कि किसी भी रूप में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की मदद करें और अब यह सपना पूरा होने का समय आ गया है. छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है.

‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल आरजीजीबीकेएमएनवाय डाट सीजी डाट एनआईसी डाट इन (rggbkmny.cg.nic.in) में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा.

ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के मुखिया को योजना के पोर्टल पर कराना होगा पंजीयन

पंजीयन के लिए मजदूर परिवार के मुखिया को जरूरी दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत को देना होगा. आवेदन में मोबाइल नंबर भी लिखना होगा. ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन निर्धारित समय सीमा में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास जमा करना होगा. जहां पोर्टल में इसकी एंट्री की जाएगी. हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से ले सकेंगे. सभी ग्राम पंचायत में भुइंया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 और खसरा की फोटो कॉपी चस्पा की जायेगी. जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके और भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा मिल सके.

Last Updated : Sep 2, 2021, 2:13 PM IST
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