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छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों की बल्ले-बल्ले, अब से मिलेगा वीकली ऑफ, नक्सल क्षेत्र में एक साथ 8 छुट्टी

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 19, 2024, 2:59 PM IST

Updated : Jan 19, 2024, 5:13 PM IST

Policemen Get Weekly Off छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिसकर्मियों के अंदर काम के दबाव को देखते हुए मैदानी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का फैसला किया है. Weekly Off In Police Department

Policemen Get Weekly Off
छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों की बल्ले-बल्ले

रायपुर : छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों को एक दिन की छुट्टी मिलेगी.इसके लिए पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ ने परिपत्र जारी किया है.परिपत्र के मुताबिक थाना एवं जिले में तैनात छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश देने की प्रक्रिया तय की गई है. थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए एक दिवसीय साप्ताहिक अवकाश प्रारंभिक तौर पर आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों ओर कर्मचारियों को मिलेगी.वहीं नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्र में तैनात जिला पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिवस का अवकाश मिलेगा.

नाइट ड्यूटी के बाद अवकाश : थाने के पुलिसकर्मियों को रात्रि ड्यूटी करने के बाद पूरे 24 घंटे का अवकाश सप्ताह में एक बार मिलेगा. यानी कोई पुलिसकर्मी यदि रात्रि ड्यूटी करने के बाद जाता है, तो उसे उस दिन और अगले दिन की सुबह गणना तक उपस्थिति से छूट मिलेगी. यह साप्ताहिक अवकाश रात्रि ड्यूटी के बाद शुरु होकर अगले दिन रोलकॉल के लिए रहेगी. इसके लिए एसपी अपने-अपने जिले में थाना और चौकियों में तैनात कर्मियों का इस प्रकार से रोस्टर तैयार करेंगे, जिससे प्रत्येक पुलिसकर्मी को यह पता रहे कि उसे कौन से दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा.

कैसे दी जाएगी छुट्टी ? : यदि किसी पुलिसकर्मी को मंगलवार को अवकाश दिया गया है, तो उसे अगले प्रत्येक मंगलवार को ही साप्ताहिक अवकाश मिलेगा. लेकिन यदि पुलिसकर्मी किसी व्हीआईपी मूवमेंट के कारण अवकाश नहीं ले पाया या आपात स्थिति हुई तो अवकाश एक दिन की अधिकतम सीमा तक जमा होगी.ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिसकर्मी को उसी माह में उसकी बची छुट्टी को अर्जेस्ट किया जाए. उपरोक्त परिस्थतियों में इकाई प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा.अवकाश निरस्त करने की अनुमति संबंधित पुलिस अधीक्षक ही करेंगे.अवकाश से संबंधित जानकारी पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक रेंज को दी जायेगी।

साप्ताहिक अवकाश नहीं बढ़ाया जाएगा आगे : साप्ताहिक अवकाश के साथ अन्य अवकाशों का लाभ भी देय होगा. लेकिन साप्ताहिक अवकाश पर रवानगी रात्रि ड्यूटी करने के बाद दी जायेगी.अन्य अवकाश की गणना अगले दिन से की जाएगी. साप्ताहिक अवकाश की सुविधा किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़कर नहीं दी जाएगी. साप्ताहिक अवकाश को आगे नहीं बढ़ाया (Carry forward) जा सकेगा और ना ही इसका नकदीकरण होगा.


किन पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा आदेश ?: ये आदेश उन पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा जो पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक,पुलिस अधीक्षक और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में तैनात हैं. इसी प्रकार यह अवकाश पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मुख्यालय, रेडियो मुख्यालय,ट्रेनिंग स्कूल एवं अकादमी में तैनात पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे.

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रायपुर : छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों को एक दिन की छुट्टी मिलेगी.इसके लिए पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ ने परिपत्र जारी किया है.परिपत्र के मुताबिक थाना एवं जिले में तैनात छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश देने की प्रक्रिया तय की गई है. थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए एक दिवसीय साप्ताहिक अवकाश प्रारंभिक तौर पर आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों ओर कर्मचारियों को मिलेगी.वहीं नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्र में तैनात जिला पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिवस का अवकाश मिलेगा.

नाइट ड्यूटी के बाद अवकाश : थाने के पुलिसकर्मियों को रात्रि ड्यूटी करने के बाद पूरे 24 घंटे का अवकाश सप्ताह में एक बार मिलेगा. यानी कोई पुलिसकर्मी यदि रात्रि ड्यूटी करने के बाद जाता है, तो उसे उस दिन और अगले दिन की सुबह गणना तक उपस्थिति से छूट मिलेगी. यह साप्ताहिक अवकाश रात्रि ड्यूटी के बाद शुरु होकर अगले दिन रोलकॉल के लिए रहेगी. इसके लिए एसपी अपने-अपने जिले में थाना और चौकियों में तैनात कर्मियों का इस प्रकार से रोस्टर तैयार करेंगे, जिससे प्रत्येक पुलिसकर्मी को यह पता रहे कि उसे कौन से दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा.

कैसे दी जाएगी छुट्टी ? : यदि किसी पुलिसकर्मी को मंगलवार को अवकाश दिया गया है, तो उसे अगले प्रत्येक मंगलवार को ही साप्ताहिक अवकाश मिलेगा. लेकिन यदि पुलिसकर्मी किसी व्हीआईपी मूवमेंट के कारण अवकाश नहीं ले पाया या आपात स्थिति हुई तो अवकाश एक दिन की अधिकतम सीमा तक जमा होगी.ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिसकर्मी को उसी माह में उसकी बची छुट्टी को अर्जेस्ट किया जाए. उपरोक्त परिस्थतियों में इकाई प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा.अवकाश निरस्त करने की अनुमति संबंधित पुलिस अधीक्षक ही करेंगे.अवकाश से संबंधित जानकारी पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक रेंज को दी जायेगी।

साप्ताहिक अवकाश नहीं बढ़ाया जाएगा आगे : साप्ताहिक अवकाश के साथ अन्य अवकाशों का लाभ भी देय होगा. लेकिन साप्ताहिक अवकाश पर रवानगी रात्रि ड्यूटी करने के बाद दी जायेगी.अन्य अवकाश की गणना अगले दिन से की जाएगी. साप्ताहिक अवकाश की सुविधा किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़कर नहीं दी जाएगी. साप्ताहिक अवकाश को आगे नहीं बढ़ाया (Carry forward) जा सकेगा और ना ही इसका नकदीकरण होगा.


किन पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा आदेश ?: ये आदेश उन पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा जो पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक,पुलिस अधीक्षक और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में तैनात हैं. इसी प्रकार यह अवकाश पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मुख्यालय, रेडियो मुख्यालय,ट्रेनिंग स्कूल एवं अकादमी में तैनात पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे.

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Last Updated : Jan 19, 2024, 5:13 PM IST
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