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छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना के मेडल का ऐलान, भारत सरकार देगी पुरस्कार

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Published : Aug 12, 2021, 10:18 PM IST

Updated : Aug 13, 2021, 11:26 AM IST

छत्तीसगढ़ के उपपुलिस अधीक्षक राजीव शर्मा, उपनिरीक्षक इंदिरा वैष्णव और सहायक उपनिरीक्षक इंदु शर्मा को उत्कृष्ट विवेचना मेडल का ऐलान किया गया है.

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3 अधिकारियों को मिलेंगे पुरस्कार

रायपुर: भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना के लिए मेडल देने की घोषणा की गयी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से साल 2021 के लिये छत्तीसगढ़ पुलिस के बेमेतरा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक राजीव शर्मा, राजनांदगांव में पदस्थ उपनिरीक्षक इंदिरा वैष्णव और बस्तर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक इंदु शर्मा को अलग-अलग प्रकरणों में उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुरस्कृत किया जाएगा.

भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हर साल उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुलिस अधिकारियों को मेडल दिया जाता है. पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने तीनों अधिकारियों को मेडल मिलने पर बधाई दी है. पुलिस मुख्यालय की ओर से उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुलिस अधिकारियों की अनुशंसा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गयी थी.

प्रकरणों की उत्कृष्ट विवेचना पर मिला मेडल राजीव शर्मा, SDOP बेमेतरा ने 2 मार्च 2020 की रात ग्राम गर्रा में अज्ञात आरोपी द्वारा पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म की रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी. विवेचना के दौरान आरोपी सूरज प्रजापति निवासी रायपुर को 21 जून 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. 7 जुलाई को न्यायालय में चालान पेश किया गया. न्यायालय की तरफ से 26 फरवरी 2021 को आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी.

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इंदिरा वैष्णव, उप निरीक्षक, राजनांदगांव ने 13 जून 2019 को प्रार्थिया की नाबालिग बेटी और उनके देवर की नाबालिग बेटी गर्मी की छुट्टी में ननद के गांव गई हुईं थीं. घर वापस आते समय दोनों नाबालिगों के साथ आरोपी अशोक देवांगन द्वारा दुष्कर्म किया गया. इस घटना का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गयी. आरोपी को 13 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद 8 अगस्त को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया. न्यायालय की तरफ से आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध होने पर 20 साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड से दण्डित किया गया.

इन्दु शर्मा, सहायक उप निरीक्षक बस्तर ने बस्तर जिले के बोधघाट थाना में 4 वर्षीय अबोध बालिका के साथ लैंगिंक अपराध करने की रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी. पुलिस के द्वारा आरोपी मिथलेश पटेल को गिरफ्तार कर 28 अक्टूबर 2020 को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया. आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.

Last Updated :Aug 13, 2021, 11:26 AM IST
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