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अगर आप दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें

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Published : Apr 17, 2021, 5:51 PM IST

छत्तीसगढ़ में कोरोना से बिगड़े हालातों को देखते हुए सरकार ने बस, ट्रेन और हवाई यात्रा कर राज्य पहुंच रहे यात्रियों की कोरोना जांच को अनिवार्य कर दिया (Corona test mandatory) है. अगर आप दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो या तो निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर आपका टेस्ट होगा. ETV भारत ने सरकार की व्यवस्था पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, पढ़िए.

Corona test mandatory for travelers
यात्रियों के कोरोना जांच अनिवार्य

रायपुर: दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते दूसरे प्रदेश से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर की गई जांच की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी है. अगर यात्री रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं तो कोविड जांच अनिवार्य (Corona test mandatory) रूप से करने के निर्देश हैं. सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ (General Administration Department Chhattisgarh) की ओर से हवाई यात्रा कर छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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राज्य पहुंचने वालों का कोविड जांच अनिवार्य

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट (New variants of corona virus ) को देखते हुए हवाई यात्रा से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जांच (Rtpcr test) की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा. जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की आरटीपीसीआर जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी. उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जाएगी.

Corona test mandatory for air travelers
हवाई यात्रियों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य

कोविड पॉजिटिव होने पर अस्पताल में भर्ती होना होगा

  • अन्य राज्यों से आए लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एसओपी अनुसार संस्थागत क्वॉरंटाइन सेंटर, कोविड केयर सेंटर, अस्पताल में रखा जाएगा. अगर किसी यात्री की कोविड टेस्ट के लिए सहमति नहीं दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे स्वयं के व्यय पर 7 दिनो के लिए क्वॉरंटाइन होना होगा.
  • छोटे बच्चों की कोविड टेस्टिंग के बारे में उनके पालकों की सहमति से टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं. फ्लाइट में पॉजीटिव यात्री के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए निर्धारित एसओपी के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. हवाई यात्रा से आने वाले ऐसे यात्री जिनकी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट नेगेटिव है, उन्हें भी 7 दिन में होम आइसोलेशन में रहने और होम क्वारंटाइन नियम का पालन करने की सलाह दी जाएगी. ऐसे यात्रियों के फॉलोअप के लिए भी संबंधित जिलों के कलेक्टर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.
  • एयरपोर्ट पर आवश्यक व्यवस्था और कोरोना जांच के साथ नियंत्रण के संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से आनेवाले यात्रियों के लिए भारत सरकार ने पूर्व में जारी एसओपी का पालन सुनिश्चित करने कहा है.

कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अहम फैसला

सामान्य प्रशासन विभाग के जारी दिशा निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा. कोरोना वायरस के नए स्ट्रेंथ के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए यह फैसला किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है.

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लोगों की मदद के लिए लगाएं जा रहे हेल्प डेस्क

सुविधा केंद्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हेल्थ डेस्क भी रहेंगे. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संचालित किए जाएंगे. स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में लैंडिंग के बाद यात्री फ्लाइट से नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे. एक बैच में 20 यात्री होंगे. हैण्ड बैगेज के साथ सुविधा केन्द्र पहुंचेंगे. यहां आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जा रही है.

हेल्पलाइन नंबर भी किए गए जारी

होम क्वॉरंटाइन (Home quarantine) के लिए संबंधित ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी की ओर से पुलिस से समन्वय कर संबंधित यात्री के घर के बाहर तत्काल प्रभाव से स्टीकर लगाया जा जा रहा है. यात्रियों को उनके घर में क्वारेंटाइन की प्रभावी व्यवस्था नहीं हो पाने की स्थिति में शासकीय क्वारेंटाइन सेंटर और पेड क्वारेंटाइन केंद्र में रखा जाने का निर्देश है. संबंधित ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी होम क्वारेंटाइन में रह रहे यात्रियों की सतत निगरानी की जाएगी. नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि यात्री 14 दिन तक क्वारेंटाइन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन कर रहा है.

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होम क्वारंटाइन में भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह

होम क्वारेंटाइन में रह रहे यात्रियों में से किसी में लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो तत्काल उनकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी को 104 हेल्पलाइन नंबर पर देना होगा. आवश्यकता होने पर उस यात्री को तत्काल जिले के आइसोलेशन केंद्र में शिफ्ट किया जाएगा. क्वॉरंटाइन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में उसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी की ओर से जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को तत्काल दी जाएगी. ताकि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके.

रेलवे स्टेशन पर हो रही पॉजिटिव कोरोना मरीजों की पहचान

रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं. पूरे प्रदेश से कई लोग यहां के रेलवे स्टेशन से दूसरे शहरों की यात्रा करने पहुंच रहे हैं. अब प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट कर रहा है. इसके लिए 32 स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी तीन शिफ्टों में लगाई गई है. एक दिन में ही यहां 700 यात्रियों की कोरोना एंटीजन जांच की गई. जिसमें 55 लोग पॉजिटिव पाए गए. उन्हें होम आइसोलेशन में जाने और अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई है.

Corona test of train passengers
ट्रेन यात्रियों की हो रही कोरोना जांच

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रेलवे ने यात्रियों की जांच के लिए जारी किया फरमान

कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली गाड़ियां जो राजस्थान और उत्तराखंड की ओर जाती हैं, उन गाड़ी के यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किया है.

  • रेलवे प्रबंधन ने 7 अप्रैल को ही गाइडलाइन जारी कर दी थी.
  • उत्तर-पश्चिम रेलवे जयपुर के महाप्रबंधक ने राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट के संबंध में जारी आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा चुका है.
  • उत्तराखंड राज्य जाने वाले यात्रियों को यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अन्दर करवाई गई RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
  • ओडिशा की ओर से आने वाली गाड़ी से पहुंचने वाले यात्रियों के आगमन से पूर्व 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट के लिए आदेश जारी किया.
  • कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लगने का टीकाकरण प्रमाण पत्र भी देना होगा.

बसों की आवाजाही हुई कम

छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते कहर के पहले ही महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी थी. ऐसे में छत्तीसगढ़ में पहले से ही दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की आवाजाही कम हो गई थी. छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारी अनवर अली ने कहा कि कोरोना को लेकर बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने पहले ही अपनी ओर से सख्ती बरती है. दूसरे राज्यों से बसों की आवाजाही पहले ही थम सी गई है. राज्य के भीतर बस्तर और सरगुजा जैसे इलाको में बसों से ही यात्रियों की निर्भरता है इसलिए इन जगहों पर आवाजाही जारी रखी गई है. लॉकडाउन लगने के बाद इसमें भी कमी आ गई है.

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