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रायपुर के मैग्नेटो मॉल में भारतीय मानक ब्यूरो का छापा, खिलौने के दुकान पर कार्रवाई

Raid in Raipur Magneto Mall:मैग्नेटो मॉल में खिलौनों के कई दुकानों पर छापे मारे गए. इन खिलौने पर आईएसआई मार्क (मानक चिह्न) नहीं था, जो कि अपराध है.

Raid in toy shops in Raipur Magneto Mall
खिलौने के दुकान में छापा
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Published : Jan 19, 2022, 10:43 PM IST

रायपुर: भारतीय मानक ब्यूरो (Indian Standards Bureau) के रायपुर शाखा कार्यालय के मैग्नेटो मॉल में खिलौनों के कई दुकानों पर छापे मारे गए. ब्यूरो ने मानक चिन्ह के बगैर वाले खिलौने जब्त किए हैं. बीआईएस रायपुर शाखा के प्रमुख वी गोपीनाथ के निर्देश पर बीआईएस की टीम ने मैग्नेटो मॉल में स्थित 3 दुकानों पर दबिश दी और सभी जगहों से बिना आईएसआई मार्क के खिलौने जब्त किए. इन पर बीआईएस का वैध लाइसेंस लिए बिना खिलौना बनाने वाले व्यापारियों के खिलौनों को बेचने का आरोप है.

नियम उल्लंघन पर हुई कार्रवाई

उद्योग मंत्रालय की ओर से एक जनवरी 2021 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई वस्तुओं यानि खिलौनों पर आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया गया है. जिसके कारण कोई भी व्यक्ति बिना आईएसआई मार्क (मानक चिह्न) के खिलौने ना तो बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं और ना ही उन्हें संग्रहित कर रख सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः रायपुर पुलिस की नेक पहल: घुमंतू और नशे की गिरफ्त में आए बच्चों का बचा रहे बचपन, कर रहे बच्चों का करियर निर्माण

बिना मार्क उपयोग के हो सकती है कार्रवाई

यदि कोई भी उत्पादक, विक्रेता, नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उनके विरोध में बीआईएस अधिनियम 2016 के अनुच्छेद 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत दो साल तक का कारावास और दो लाख का अर्थदंड या फिर दोनों ही सजा हो सकती है. बीआईएस के आईएसआई मार्क का उपयोग करने के लिए व्यापारियों को बीआईएस से इसकी पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी है. कई व्यापारी बिना मंजूरी लिए आईएसआई मार्क का उपयोग करते हैं. ऐसा करना भी अपराध है. इसके लिए व्यापारी पर कार्रवाई हो सकती है.

रायपुर: भारतीय मानक ब्यूरो (Indian Standards Bureau) के रायपुर शाखा कार्यालय के मैग्नेटो मॉल में खिलौनों के कई दुकानों पर छापे मारे गए. ब्यूरो ने मानक चिन्ह के बगैर वाले खिलौने जब्त किए हैं. बीआईएस रायपुर शाखा के प्रमुख वी गोपीनाथ के निर्देश पर बीआईएस की टीम ने मैग्नेटो मॉल में स्थित 3 दुकानों पर दबिश दी और सभी जगहों से बिना आईएसआई मार्क के खिलौने जब्त किए. इन पर बीआईएस का वैध लाइसेंस लिए बिना खिलौना बनाने वाले व्यापारियों के खिलौनों को बेचने का आरोप है.

नियम उल्लंघन पर हुई कार्रवाई

उद्योग मंत्रालय की ओर से एक जनवरी 2021 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई वस्तुओं यानि खिलौनों पर आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया गया है. जिसके कारण कोई भी व्यक्ति बिना आईएसआई मार्क (मानक चिह्न) के खिलौने ना तो बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं और ना ही उन्हें संग्रहित कर रख सकते हैं.

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बिना मार्क उपयोग के हो सकती है कार्रवाई

यदि कोई भी उत्पादक, विक्रेता, नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उनके विरोध में बीआईएस अधिनियम 2016 के अनुच्छेद 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत दो साल तक का कारावास और दो लाख का अर्थदंड या फिर दोनों ही सजा हो सकती है. बीआईएस के आईएसआई मार्क का उपयोग करने के लिए व्यापारियों को बीआईएस से इसकी पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी है. कई व्यापारी बिना मंजूरी लिए आईएसआई मार्क का उपयोग करते हैं. ऐसा करना भी अपराध है. इसके लिए व्यापारी पर कार्रवाई हो सकती है.

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