Budget 2023 rebate limit increased up to 7 lakh: मिडिल क्लास को बड़ी राहत, 7 लाख रुपए तक सालाना आय अब टैक्स फ्री
Published: Feb 1, 2023, 1:46 PM


Budget 2023 rebate limit increased up to 7 lakh: मिडिल क्लास को बड़ी राहत, 7 लाख रुपए तक सालाना आय अब टैक्स फ्री
Published: Feb 1, 2023, 1:46 PM
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. सालाना 7 लाख रुपए तक की आय वालों को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत ही मिलेगी. इनकम टैक्स रिटर्न भरने के अब भी 2 ऑप्शन पहले की तरह बने रहेंगे. income tax return
रायपुर/हैदराबाद: इनकम टैक्स में 8 साल के बाद देशवासियों बड़ी राहत मिली है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर 5 पांच बड़ी घोषणाएं की हैं. अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं भरना होगा. यानी 7 लाख तक की कमाई अब टैक्स फ्री है. अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री थी. आखिरी बार 2014-15 बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए थे. बजट में नए स्टार्टअप को टैक्स में 3 साल तक मिलने वाली छूट को बरकरार रखा गया है.
पुराने टैक्स रिजीम में 2.5 लाख ही टैक्स फ्री: पुराने टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय ही टैक्स फ्री रहेगी. यदि आपकी आय 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 2.5 लाख से जितनी भी अधिक राशि है, उस पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का फायदा उठाकर आप अब भी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा सकेंगे. क्योंकि सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5 फीसदी की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती है, पर इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है.
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बने रहेंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 विकल्प: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने के 2 विकल्प कर दाताओं को मिलते हैं. एक अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया. सरकार ने नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन कर दिया है. यानी बजट में इनकम टैक्स से दी गई राहत सिर्फ इसी पर लागू होगी. अगर आप पुराना टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको ये राहत नहीं मिलेगी. पुराना टैक्स रिजीम चुनने पर आपको अपने निवेश के लिए सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे और पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भी चुकाना होगा.
8 साल के बाद इनकम टैक्स स्लैब में हुए हैं बदलाव: टैक्स स्लैब में पिछले 8 साल में बदलाव नहीं किए गए थे. बजट सत्र 2014-15 में 60 साल से कम उम्र वाले करदाताओं के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की गई थी. वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया था. हालांकि बजट 2019-2020 में 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स (सेक्शन 87A) में छूट दी गई, जो अस्थाई तौर पर थी.
