online fraud case in Raipur: ऑनलाइन ठगी केस में 60 लाख होल्ड रकम बैंक ने लौटाया नहीं, जानिए वजह

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Published : Jan 11, 2023, 11:23 PM IST

bank not returning holed amount

यदि आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती है. क्योंकि ऑनलाइन ठगी के मामलों में रकम होल्ड होने के बाद पीड़ितों को होल्ड रकम निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है. एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट में सैकड़ों की संख्या में होल्ड रकम पाने आवेदन पेंडिंग है. साइबर सेल ने कई मामलों में शिकायत दर्ज होने के बाद रकम तो होल्ड कर दिया है, लेकिन पीड़ितों को यह रकम वापिस नहीं करा पाई है. अलग अलग बैंकों में करीब 60 लाख रुपये के होल्ड रकम है.

ऑनलाइन ठगी केस के होल्ड रकम बैंक नहीं लौटा रहा

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बहुत से लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं. ऑनलाइन ठगी के शिकार व्यक्ति रकम होल्ड कराने साइबर पोर्टल के माध्यम से अपनी रकम तत्काल होल्ड कराते हैं. लेकिन ये पैसों को लौटाने के लिए बैंक प्रबंधन की ओर से टालमटोल किया जाता है. पुलिस के मुताबिक बैंक प्रबंधन केस खत्म होने के बाद रकम वापसी की बात करते हैं. ऐसे में अब पुलिस न्यायालय की शरण लेने की तैयारी में है, ताकि पीड़ितों का पैसा जल्द वापस हो सके.

इन्हें अब तक नहीं मिली होल्ड रकम: राजधानी रायपुर में ऑनलाइन ठगी के शिकार बहुत से लोगों ने 24 घंटे के भीतर पुलिस में शिकायत दर्ज कर रकम को होल्ड करवाया है. लेकिन उन्हें अब तक होल्ड किए गए रकम वापस मिले हैं. शिकायतकर्ता दीवान सिंह जिनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है. उनके साथ अज्ञात ठग ने 18,700 की ऑनलाइन ठगी की. इसी तरह कई अन्य मामलों मे हजारों की ऑनलाइन ठगी हुई. संबंधित बैंक प्रबंधन उन्हें उनकी होल्ड रकम देने में टालमटोल कर रहे हैं. इसके बाद पुलिस को भी कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है.

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क्या कहते हैं अफसर: रायपुर सिटी एएसपी अभिषेक माहेश्वरी ने बताया कि "जब भी किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है. यदि वह आकर साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराता है, तो हम दो-तीन तरीके से एमाउंट को होल्ड कराते हैं. 1903 पर कॉल करके या हमारे पास पोर्टल का जो एक्सेस है, उसके थ्रू हम लोग रकम को होल्ड कराते हैं. एमाउंट होल्ड कराने के बाद रिफंड के लिए कोर्ट आर्डर की जरूरत होती है. बैंक की ओर से कोर्ट आर्डर मांगा जाता है."

"प्रार्थियों को जल्द पैसा मिलने की है उम्मीद": रायपुर सिटी एएसपी अभिषेक माहेश्वरी ने बताया कि "जिसकी वजह से हम लोगों ने लगभग 60 लाख रुपये होल्ड कराया है, जो कि लोगों को वापस नहीं हो पाया है. इसके लिए हम लोग अलग अलग राज्यों में जो भी सिस्टम है. उसके बारे में पता करने की कोशिश की. हमें जानकारी लगी है कि गुजरात में एक ऐसा सिस्टम है, जिसके तहत वो कोर्ट से आर्डर करवा रहे हैं. उसी के तहत हम लोगों ने यहां के स्थानीय कोर्ट से संपर्क किया है कि धारा 457 सीआरपीसी के तहत जो प्रार्थी है उसे रकम लौटाया जाए. उसके लिए हम लोगों की कोर्ट में बातचीत चल रही है. आने वाले समय में उम्मीद है कि प्रार्थियों को जल्द से जल्द पैसा मिल जाएगा."

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