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15 मई तक धमतरी में बढ़ा लॉकडाउन

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Published : May 5, 2021, 11:58 AM IST

छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. धमतरी जिले में भी 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है. इस दौरान कई आवश्यक सेवाओं को ही छूट भी दी गई है.

Dhamtari lock down
धमतरी लॉकडाउन

धमतरी: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से धमतरी जिले लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया गया है. इस दौरान पहले की तरह आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है. दरअसल जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 11 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था. जिसे फिर बढ़ाकर 6 मई तक किया गया. लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन फिर से 15 मई तक कर दिया गया है. लॉकडाउन के दौरान जिले में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगी, जो शाम 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगी. इस दौरान बिना किसी कारण के कोई बाहर नहीं घूम सकेगा.

धमतरी में 15 मई तक लॉकडाउन

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देखिए किस पर रहेगी छूट-

  • लॉकडाउन की इस अवधि में शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे. जिसमें 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य की गई है, बाकी कर्मचारी घर में बैठकर अपने काम करेंगे.
  • आवश्यक सेवाओं में अस्पताल प्रबंधन, जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता सेवाएं, दूरसंचार, आवश्यक परिवहन सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले फैक्ट्री और कारखाने को छूट दी गई है.
  • मेडिकल, पेट्रोल पंप 24 घंटे और गैस डिलीवरी सेवाएं सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक संचालित होगी.
  • विभिन्न शर्तों के साथ किराना स्टोर्स, मिल्क पार्लर में 8 बजे से लेकर 5 बजे तक खुली रहेगी.
  • पशुआहार, पशुचारा से संबंधित दुकान और कृषि से संबंधित दुकानों को 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की छूट दी गई है.
  • पोल्ट्री, अंडा, मीट, मछली, डेयरी उत्पाद से संबंधित दुकान 8 बजे से लेकर 5 बजे तक खुली रह सकेंगी.
  • बैंकिंग सेवाएं 11 बजे से लेकर 5 बजे तक खुली रहेंगी. बैंकों में एक लाख से कम जमा और निकासी पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगी.
  • ऑनलाइन टोकन प्रणाली के तहत रजिस्ट्री कार्यालय अपने पूर्व क्षमता से 50 फीसदी की रजिस्ट्री कर सकेंगे.
  • प्राइवेट कोरियर या ऑनलाइन वस्तु की डिलीवरी पर वाली समस्त काम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कर सकेंगे. कूलर, पंखा, एसी फिटिंग के मरम्मत संबंधी काम केवल घर पहुंच सेवा के आधार पर किए जा सकेंगे.
  • आटा चक्की और अन्य फ्लोर मिल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी.
  • थोक अनाज, फल, सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुली रहेगी. लेकिन थोक मंडियों से एक केवल चिल्हर व्यापारी सामग्री कर सकेंगे. चिल्हर व्यापारियों के अलावा किसी अन्य को भी वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की जाएगी.
  • जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिनमें निजी बस, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा के संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है. केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को ही वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी.
  • सभी प्रकार के शासकीय निर्माण कार्य संचालित की जा सकेंगे, लेकिन निजी निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.
  • जिले में संचालित उद्योग, फैक्टरी, कारखाना का संचालन पहले की तरह किया जाएगा. लेकिन उद्योग संचालको कोविड-19 संक्रमण से बचने के समस्त उपायों का कड़ाई से प्लान का पालन कराना होगा.
  • लॉकडाउन की अवधि में विवाह सांस्कृतिक कार्यक्रम या भोज जैसे कार्यक्रम में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे. इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है.
  • धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना यथावत रहेगी, लेकिन बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश माना है. इस अवधि में मस्जिदों में बाहरी व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी. यह प्रतिबंध मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सहित समस्त धार्मिक उपासना केंद्रों में लागू रहेगी.
  • लॉकडाउन की अवधि में समस्त धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियां होटल रिसोर्ट बंद रहेंगे.

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टीकाकरण सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा -

लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के टीकाकरण का काम जारी रहेगा. ऐसे व्यक्ति जिन्हें टीकाकरण किया जाना है, उन्हें 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपने आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केंद्र पहुंचना होगा. टीकाकरण केंद्र पहुंचने के लिए आधार कार्ड को ही पास माना जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे. जिले में संचालित सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, सुपरमार्केट, कोचिंग क्लास, स्कूल, कॉलेज शराब दुकानें, बार बंद रहेंगे.

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