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PSC परीक्षा मामले में सचिव की हाईकोर्ट में पेशी, कहा गाइडलाइन का होगा पालन

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Published : Nov 3, 2022, 11:58 AM IST

PSC परीक्षा मामले में सचिव की हाईकोर्ट में पेशी
PSC परीक्षा मामले में सचिव की हाईकोर्ट में पेशी

bilaspur latest news सीजीपीएससी ने 8 जून 2022 को एक विज्ञापन निकाला था. जिसमें दिव्यांगों को लिखित परीक्षा में सह लेखक लाने और उम्र 18 वर्ष के साथ सिर्फ सातवीं पास होने की अनिवार्यता रखी गई थी. इस विज्ञापन को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी.

बिलासपुर : हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पीएसपी के सचिव ने उपस्थित होकर सारे गाइडलाइन का पालन करने की बात (Secretary to appear in High Court ) कही. प्रदेश भर में सामान्य प्रशासन विभाग ने पीएससी के माध्यम से भृत्य के 80 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था. इसे चुनौती देते हुए अधिवक्ता विजय के. देशमुख ने एक जनहित याचिका दायर की थी. पिछली बार मामले की सुनवाई में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाले संगठनों के सभी अधिवक्ता एक साथ उपस्थित थे. कोर्ट ने सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ पीएससी के सचिव को व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट उपस्थित होने का आदेश दिया (PSC exam case in bilaspur ) था. bilaspur highcourt

सचिव ने कोर्ट में क्या कहा :इसी मामले में पीएससी के सचिव बिलासपुर हाईकोर्ट में उपस्थित हुए थे. उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा कि ''दिव्यांगों के लिए जारी केंद्रीय गाइडलाइन 2018 के मुताबिक पीएससी को सह लेखक देने और कम से कम वह मेट्रिक पास हो इसका प्रावधान है. पीएससी सचिव ने इस मामले में कहा कि वे गाइडलाइन का पालन करेंगे उन्होंने यह कोर्ट को आश्वासन दिया है.'' bilaspur latest news

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