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PSC परीक्षाओं में सवर्णों को आरक्षण देने का मामला, HC ने सुरक्षित रखा फैसला

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Published : Feb 6, 2020, 12:29 PM IST

PSC परीक्षा में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) को आरक्षण न देने के मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर: लोक सेवा आयोग (PSC) परीक्षा में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) को आरक्षण देने के मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. PSC ने 27 नवंबर 2019 को अपने विज्ञापन में EWS कैटेगरी को कोई भी आरक्षण नहीं दिया था. जिसे लेकर विक्रम सिंह और दूसरे कुछ लोगों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी.

PSC परीक्षाओं में सवर्णों आरक्षण देने का मामला

गौरतलब है, राज्य सरकार ने सितंबर 2019 में एसटी, एससी, ओबीसी और EWS कैटेगरी को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया था, लेकिन अध्यादेश को नियमानुसार विधानसभा में 6 सप्ताह के समय सीमा में पारित नहीं किए जाने के कारण समाप्त कर दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने मामले को लेकर पीएससी को आवेदन भी दिया था, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब पीएससी की ओर से नहीं दिया गया.

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं पीएससी की परीक्षा 9 फरवरी को होनी है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस भादुड़ी की सिंगल बेंच ने की है.

Intro:पीएससी परीक्षा में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण न देने के मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि पीएससी ने 27 नवंबर 2019 को अपने विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कोई भी आरक्षण नहीं दिया था। जिसको लेकर विक्रम सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की। मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। Body:गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सितंबर 2019 में एसटी, एससी, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया था। लेकिन अध्यादेश को नियमानुसार विधानसभा में 6 सप्ताह के समय सीमा में पारित नहीं किए जाने के कारण समाप्त कर दिया गया ।याचिकाकर्ताओं ने मामले को लेकर पीएससी को आवेदन भी दिया था लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब पीएससी की ओर से नहीं दिया गया। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। जानकारी के लिए बता दें कि पीएससी के परीक्षा 9 फरवरी को होनी है।Conclusion:पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस भादुड़ी कि सिंगल बेंच द्वारा कि गई।
Byte advocate Rohit sharma
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