बिलासपुर: बिलासपुर परसा कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण मामले में हाई कोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. मामले में कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित रख लिया है. चीफ़ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस आरसीएस सामंत की युगलपीठ में सुनवाई हुई है. परसा कोल ब्लॉक के लिए कोयला खनन की अनुमति पर रोक लगाने के मामले में हाई कोर्ट में गुरुवार को बहस पूरी हो गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अडानी एक निजी कंपनी है और कोयला खनन के लिए राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकती.
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कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित: इस मामले में पिछली 28 अप्रैल को सुनवाई के दौरान छग हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया था. गुरुवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों ने तर्क दिया कि अधिग्रहित की गई जमीन किसी निजी कंपनी को खनन के लिए नहीं दी जा सकती. इस मामले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के नाम पर भूमि अधिग्रहण कर अडानी की स्वामित्व वाली कंपनी राजस्थान कॉलरी को भूमि सौपी जा रही है. यह स्वयं कोल बेयरिंग एक्ट के प्रावधानों एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये कोल ब्लॉक जजमेंट के विरुद्ध है.इसलिए परसा कोल ब्लॉक से संबंधित कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. याचिका में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में कभी भी फैसला आ सकता है.