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नक्सल पीड़ित परिवार के एक सदस्य को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति: बिलासपुर हाईकोर्ट

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Published : Dec 4, 2020, 12:54 PM IST

Bilaspur highcourt
बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए नक्सल पीड़ित एक परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है. यह आदेश हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने जारी किया है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर नक्सल पीड़ित एक परिवार के सदस्य को अब अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. यह आदेश हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने जारी किया है.

हाईकोर्ट में याचिका की गई थी दायर

कबीरधाम जिले के ग्राम बोलदा निवासी केकती बाई शर्मा के पति हेम प्रसाद शर्मा की नक्सलियों ने 25 अगस्त 2018 को पुलिस के मुखबिर होने के शक में हत्या कर दी थी. परिवार के मुख्य सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद से पूरा परिवार पैतृक संपत्ति छोड़ कबीरधाम में किराए के मकान में रहने और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को मजबूर है. पूरे मामले को लेकर याचिकाकर्ता केकती बाई की ओर से शासन को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने को लेकर आवेदन भी दिया गया, ताकि वे अपना निर्वाह कर सकें, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई.

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दुर्ग IG और कबीरधाम कलेक्टर को निर्देश जारी

इसके बाद वकील के जरिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के बाद शासन के नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश आईजी दुर्ग और कलेक्टर कबीरधाम को जारी किया था. इसके बाद आईजी दुर्ग ने हाईकोर्ट के आदेश को संज्ञान में लेकर एसपी कबीरधाम को पीड़ित परिवार के एक सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है.

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