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महिला अपराध के खिलाफ एक्शन में GPM पुलिस, आरोपियों को दिला रही है सजा

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Published : Jun 2, 2022, 7:04 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने महिला अपराधों के प्रति सजगता दिखाई है. जिले में महिला अपराध के मामलों को लेकर पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही (GPM Police in action against crime against women ) है.

महिला अपराध के खिलाफ एक्शन में GPM पुलिस

गौरेला पेंड्रा मरवाही : महिला अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. अपहरण मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा (Arrested for running away with minor) है. युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ तेलंगाना ले गया था. जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था.तेलंगाना ले जाकर उसने नाबालिग को पत्नी की तरह रखा और उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया. वहीं दूसरे मामले में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है.


नाबालिग को भगा ले गया था युवक : बालिका के पिता ने 8.3.2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री घर में नही है. साथ यह भी संदेह जताया कि उनकी नाबालिग लड़की को आरोपी थान सिंह बहला-फुसलाकर ले गया होगा. इस मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण इनपुट मिले जिसके बाद तत्काल जिले की साइबर सेल और मरवाही पुलिस की टीम गठित कर तेलंगाना राज्य भेजी गई. जहां हैदराबाद से आरोपी राजेन्द्र सूर्या को पुलिस ने गिरफ्तार (Hiding in Telangana by making a minor a wife) किया. उसके कब्जे से नाबालिग पीड़िता को भी बरामद किया गया. आरोपी नाबालिग को पत्नी बनाकर रखा हुआ था.

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बलात्कारी को मिली सजा : पेंड्रा के कोटमीकला पुलिस चौकी क्षेत्र के देवरीकला गांव में एक 9 साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी ( Rape accused in Kotmi sentenced to 20 years) है. मामला 7 जनवरी 2021 का है. जहां पर कोटमी चौकी क्षेत्र में जब एक नाबालिग बच्ची अपने घर में अकेली थी. तभी उसके घर के पास ही रहने वाला आरोपी लक्ष्मण सारथी अकेली पाकर बच्ची के साथ बलात्कार किया और फरार हो गया.

पुलिस ने दिखाई तत्परता : घटना की जानकारी होते ही बच्ची के परिजन तत्काल बच्ची को लेकर कोटमी चौकी पहुचे जिस पर पुलिस ने तत्काल अपराध कायम कर आरोपी की पतासाजी में जुट गई. आरोपी के ठिकाने में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया था.इस मामले में गौरेला विशेष अपर सत्र न्यायाधीष किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुये आरोपी को पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को एक हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है.

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