2300 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ, HIGH COURT ने हटाई रोक

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Published : Sep 24, 2021, 5:55 PM IST

chhattisgarh high court

छत्तीसगढ़ HIGH COURT ने 2300 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रोक हटा ली है. अब कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश भर में 23 सौ शिक्षकों की नियुक्ति (appointment of teachers) का रास्ता साफ हो गया है.

बिलासपुर: शिक्षकों की नियुक्ति (Appointment of Teachers ) को लेकर दायर याचिका के मामले में चयनित प्रतियोगियों की हस्तक्षेप याचिका पर हाईकोर्ट ( High Court ) में आज सुनवाई हुई. कोर्ट शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी (Appointment order of teachers issued) करने पर लगाई गई रोक को हटा लिया है. अब प्रदेश के दो हजार तीन सौ शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिया गया था विज्ञापन
बता दें कि, व्यावसायिक परीक्षा मंडल (Professional Examination Board) द्वारा शिक्षक और सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 9 मार्च 2019 को विज्ञापन (Advertisement) जारी किया गया था. जिसमें बस्तर, सरगुजा, कोरबा संभाग के लिए जिला स्तर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सिर्फ संबंधित उम्मीदवारों को पात्र माना गया था, लेकिन परीक्षा में उक्त निर्देश का लाभ नहीं दिया जा रहा था. जिस पर स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उक्त नियम के अनुसार लाभ देने की मांग की थी.

फरवरी 2020 में लगी थी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक
कोर्ट ने बीते 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित जिलों में सहायक शिक्षक और शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद संदीप मंडल, प्रेमलता साहू, धर्मेंद्र कुमार ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर की. जिसमें उन्होंने कहा, कि शिक्षक संभाग स्तर का पद है और राज्य शासन का परिपत्र सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तर के पदों के लिए है और संभाग स्तर के पद होने के कारण शासन के परिपत्र का इस नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर से रोक हटा दी है. हालांकि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लगी रोक जारी रहेगी.

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