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Bilaspur Highcourt News : महिला प्राध्यापक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ट्रांसफर आदेश हुआ रद्द

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Published : Feb 2, 2023, 2:25 PM IST

Bilaspur Highcourt News
महिला प्राध्यापक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

बिलासपुर हाईकोर्ट ने भिलाई की एक महिला प्राध्यापक के 60 के उम्र में तबादला किए जाने को असंगत माना है. ट्रांसफर के आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने महिला प्राध्यापक को बड़ी राहत दी है. इस मामले में महिला का ट्रांसफर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शासकीय नियमों के विरुद्ध किया गया था.

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने भिलाई के एक शासकीय महाविद्यालय की महिला सहायक प्राध्यापक को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने महिला प्राध्यापक के तबादला आदेश पर रोक लगाई है. पूरा मामला दुर्ग जिला के भिलाई शासकीय महाविद्यालय की मंजू डांडेकर का है. जिनका ट्रांसफर नक्सल प्रभावित जिला कांकेर के शासकीय कन्या महाविद्यालय में कर दिया गया था.

महिला प्राध्यापक ने लगाई थी याचिका : मंजू डांडेकर ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने 3 जून 2015 की छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की दलील पेश करते हुए कहा है कि '' महिला अधिकारी-कर्मचारी और 55 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारियों- कर्मचारियों का अनुसूचित नक्सल प्रभावित जिलों में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा.'' इस नियम को आधार मानते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला प्राध्यापक की याचिका पर उन्हें राहत दी है.

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कोर्ट ने तबादला को माना असंगत : याचिका में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की उम्र 60 वर्ष है और महिला कर्मचारी का स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण पॉलिसी का घोर उल्लंघन है, इसलिए यह स्थानांतरण अनुचित है. इसके अलावा अधिवक्ता ने अपनी दलील में बताया कि याचिकाकर्ता का पुत्र रायपुर की एक निजी यूनिवर्सिटी में बीएएलएलबी की पढ़ाई कर रहा है और उसे प्रतिदिन भिलाई से रायपुर आना-जाना पड़ता है. पढ़ाई के मध्य मिड सेशन के दौरान किया गया स्थानांतरण न्यायदृष्टांत का घोर उल्लंघन है. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने महिला सहायक प्राध्यापक के स्थानांतरण आदेश पर स्टे देकर याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है.

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