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Balodabazar: फर्जी रजिस्ट्री मामले में कसडोल न्यायालय का फैसला, 5 आरोपियों को तीन साल की सजा

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Published : Apr 7, 2023, 9:20 PM IST

fake registry case in Balodabazar
फर्जी रजिस्ट्री मामले

बीते साल हमनाम का फायदा उठाकर 5 लोगों ने एक महिला की जमीन बेच दी थी. लंबे समय से फर्जी रजिस्ट्री का यह मामला न्यायालय कसडोल में था. इस पर शुक्रवार को न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को 3-3 साल जेल की सजा सुनाई है. fake registry case in Balodabazar

बलौदाबाजार: बीते साल पांच लोगों ने एक समान नाम होने का फायदा उठाकर महिला की जमीन दूसरे के नाम बेच दी थी. फर्जी रजिस्ट्री का मामला लंबे समय से कसडोल न्यायालय में चल रहा था. जिस पर शुक्रवार को न्यायालय ने सबूतों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाया है.

आरोपियों ने कराया था फर्जी रजिस्ट्री: पुलिस थाना कसडोल में दर्ज मामले में पीड़ित चन्द्रिका बाई पटेल, निवासी थरहीडीह के स्थान पर हमनाम महिला को जमीन की मालिक बताकर फर्जी रजिस्ट्री कराया गया था. मामले में पांचों आरोपी ने शातिराना तरीके से धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. जमीन के दूसरे के हमनाम होने पर पीड़ित चन्द्रिका बाई पटेल ने पुलिस थाना कसडोल में फर्जी रजिस्ट्री का मामला दर्ज कराया था. पिछले एक साल से इस मामले की सुनवाई कसडोल न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में चल रही थी.

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तीन साल कारावास की सुनाई सजा: कसडोल न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद, धोखाधड़ी करने वाले पांचों आरोपियों को दोषी माना. कोर्ट ने आरोपी भगवाना पटेल निवासी छेछर, दरस राम पटेल निवासी सिनोधा, चंद्रिका बाई वर्मा निवासी छेछर, गोपाल वर्मा निवासी छेछर, श्याम सुंदर जांगड़े निवासी अमेरा को दोषी पाकर सभी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांचों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है. मामले में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की जांच सहायक उपनिरीक्षक अश्वनी पड़वार कर रहे थे.


छत्तीसगढ़ में राजस्व के कई सालों से बहुत सारे मामले लंबित हैं. इन लंबित मामले में कई मामले तहसीलों में, कई जिला प्रशासन के पास और कई मामले न्यायालय में अटके हुए हैं. किसानों की समस्या को समझते हुए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों में अधिकारियों को ऐसे मामलों को निपटाने के निर्देश दिए हैं.

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