भिलाई : खुर्सीपार पुलिस ने मध्यप्रदेश इंदौर की एक चिटफंड कंपनी वाया बिल्डर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (Via Builder and Developers Pvt Ltd cheated) के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी और छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी की (Khursipar Police registered FIR) है. कंपनी के संचालकों ने कम समय में ज्यादा मुनाफा देने का झांसा देकर पांच निवेशकों से दो लाख 55 हजार रुपये की ठगी की थी. निवेशकों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की थी.
कितने लोगों से की है ठगी : जिसकी जांच के बाद खुर्सीपार पुलिस ने कंपनी के संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी की है. पुलिस ने बताया की वाया बिल्डर एंड डेवलपर्स कंपनी में गौतम नगर जोन-1 खुर्सीपार निवासी शहनाज ने 18 हजार रुपए, धनसिंह ने 13 हजार रुपए, धनसिंह की पत्नी सविता ने 30 हजार रुपए, ताजबी ने एक लाख 29 हजार रुपए और ग्राम परसदा नंदिनी निवासी नरेंद्र चतुर्वेदी ने 60 हजार रुपए निवेश किए थे. पांचों निवेशकों से नवंबर-दिसंबर 2014 में रुपये निवेश कराए गए थे. आरोपितों ने एक निर्धारित समय के बाद लाभ के साथ निवेश किए गए रुपये लौटाने का झांसा दिया था. इसके बाद वे रुपये लेकर फरार हो (Chitfund company cheated investors in Bhilai ) गए.
कंपनी का पता भी निकला फर्जी : आरोपियों ने चिटफंड कंपनी वाया बिल्डर एंड डेवलपर्स का जो पता दिया था. वो भी फर्जी था. जिला राजस्व विभाग ने कंपनी के दिए गए पते पर नोटिस भेजा तो पते पर कंपनी का आफिस नहीं मिला. जिसके कारण नोटिस तामिल नहीं हो सका. इसके बाद प्रशासन ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रतिवेदन दिया. जिसके आधार पर पुलिस ने कंपनी के संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी लिखी है. खुर्सीपार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत शिकायत दर्ज की है.