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सरगुजा में 10 दिनों का लॉकडाउन

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Published : Apr 11, 2021, 4:00 PM IST

सरगुजा में जिला कलेक्टर ने 10 दिन के लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की है. जिले में 13 से 23 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा.

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सरगुजा में लॉकडाउन

सरगुजा : कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए जिले में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है. कलेक्टर संजीव कुमार झा ने इसकी पुष्टि की है. कलेक्टर ने बताया कि, यह लॉकडाउन बेहद सख्त होगा, एसेंसियल सर्विसेस के आलवा सब कुछ बंद रहेगा. लॉकडाउन 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा. सरगुजा में नाइट कर्फ्यू की वजह से दुकानों को 6 बजे तक बंद कर दिया जाता है. लोग 12 अप्रैल की शाम 6 बजे तक अपनी जरूरत के सामान बाजार से ला सकते हैं.

सरगुजा कलेक्टर का आदेश

  • सरगुजा जिला का सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 13 अप्रैल की सुबह 06:00 बजे से 23 अप्रैल की रात 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
  • उपरोक्त अवधि में सरगुजा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी. उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे.
  • पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन एटीएम कैश वैन, अस्पताल/ मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन को परिचालन की अनुमति मिलेगी. अन्य सभी वाहनों को पीओएल देना प्रतिबंधित होगा.
  • दुग्ध पार्लर और दुग्ध-वितरण, न्यूज पेपर हॉकर के समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 06:00 बजे से 08:00 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6:30 तक रहेगी. दुग्ध के साथ अन्य व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान और पार्लर नहीं खोले जाएंगे.
  • पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशुचारा देने के लिए सुबह 06:00 बजे से 8:00 बजे तक और शाम 05:00 बजे से 6:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी.
  • एलपीजी गैस सिलेन्डर एजेंसी केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन आर्डर लेंगे.ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे.
  • औद्योगिक संस्थानों और निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर और अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यो की अनुमति होगी.
  • उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिले के अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे.
  • उपरोक्त अवधि में सरगुजा जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय सार्वजनिक /अर्द्ध-शासकीय एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे.
  • सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
  • कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे-टीकाकरण, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण पूर्वानुसार संचालित होते रहेंगे. इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगा. कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे.
  • अपरिहार्य परिस्थितियों में सरगुजा जिले से अन्यत्र आने जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा. प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को उनका एडमिट कार्ड दिखाना होगा. इसके अलावा यात्रियों को रेलवे का टिकट दिखाना होगा.
  • कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/ पैथालॉजी लैब आने-जाने में अनुमति होगी.
  • आपात की स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 4, ऑटो में ड्राइवर सहित 3, दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी.
  • मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फाम होम से काम संपादित करेंगे. अपरिहार्य स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आईडी कार्ड साथ रखेंगे. फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे.
  • यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा.
  • अतिरिक्त कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाऐं जिसमें सफाई, सिवरेज, कचरे का डिस्पोजल भी शामिल हैं. अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन और आवागमन की अनुमति होगी. इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
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