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बलौदाबाजार: कलेक्टर ने अनलॉक को लेकर जारी किया आदेश, नियमों का करना होगा पालन

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Published : Sep 30, 2020, 10:10 AM IST

बालोद जिले को अनलॉक करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है. बता दें कि 30 सितंबर से जिले को फिर से अनलॉक किया जा रहा है. इसका आदेश कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जारी किया है.

Balodabazar Collector issued order to unlock
बलौदाबाजार में अनलॉक को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बलौदाबाजार: जिले में एक हफ्ते से जारी टोटल लॉकडाउन को बुधवार यानी 30 सितंबर से फिर से अनलॉक किया जा रहा है. जिसके तहत कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित शर्तों के साथ व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है. कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने अनलॉक के संबंध में कई तरह के आदेश जारी किए हैं. जिसके मुताबिक 30 सितंबर से सभी कार्यालय सरकार की ओर से निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे. व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन कोई भी दुकान और व्यावसायिक संस्थान रात 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे.

Collector issued order to unlock Balodabazar
बलौदाबाजार में अनलॉक को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

वहीं पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकानें अपनी निर्धारित समय पर ही खुलेंगी. इसके अलावा रेस्टॉरेंट, होटल संचालन, टेक-अवे और होम डिलिवरी की अनुमति रात 10 बजे तक ही होगी. इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी कार्यालय के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपने कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, समय-समय पर हाथ धोने और सैनिटाइज करने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें. वहीं चेतावनी दी है कि अगर किसी भी कार्यालय में इस निर्देश का उल्लंघन करते पाया गया, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा. साथ ही फ्लाइंग स्क्वॉड और संबंधित इंसिडेंट कमांडर द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड ले सकेंगे. जुर्माने की कटौती वेतन से भी की जा सकेगी.

नियमों के उल्लंघन करने पर होगी जुर्माने की कार्रवाई

छत्तीसगढ़ शासन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, 17 जुलाई 2020 से कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं. जिसके पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम के तहत जुर्माना वसूलने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है. महामारी रोग अधिनियम के तहत जुर्माना वसूलने के लिए पुलिस सहायक, उप निरीक्षक, नायब तहसीलदार और जिला मजिस्ट्रेट ने प्राधिकृत अधिकारी को आदेशित किया है.

नियमों का उल्लंघन करने वालों से लिया जाएगा इतना जुर्माना

  • सार्वजनिक स्थलों पर मास्क या फेस कवर नहीं करने की स्थिति में 100 रुपये जुर्माना.
  • होम क्वॉरेंटाइन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1 हजार रुपये जुर्माना.
  • सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने की स्थिति में 100 रुपये जुर्माना.
  • दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 रुपये का जुर्माना.

इसके साथ ही कार्यालयीन आदेश के तहत अर्थदण्ड लेने के लिए नायब तहसीलदार, सहायक उप निरीक्षक, एएसआई और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है. अगर नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इंकार किया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की जाएगी. वहीं अगर किसी दुकान या व्यावसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित दुकान और व्यावसायिक संस्थान को आगामी 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा. यह आदेश 30 सितंबर यानी बुधवार से प्रभावी होगा.

व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय-सीमा निर्धारित

गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में 22 सितंबर रात 12 बजे से 29 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था. वहीं लॉकडाउन के दौरान जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए आम जनता के आवागमन और कार्यालय, व्यवसाय संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था. इसी तरह कार्यालयीन आदेश 6 अगस्त 2020 एवं संशोधित आदेश 14 अगस्त 2020 के माध्यम से जिले में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी. वहीं बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है.

सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग ही कोरोना से बचाव- कलेक्टर

कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कहा कि पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद परिणाम के अध्ययन से यह अवलोकन किया गया है कि लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, समय-समय पर हाथ धोना और सैनिटाइजर का सतत उपयोग करना ज्यादा कारगर है.

कलेक्टर ने की लोगों से अपील

कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि सभी कोविड-19 के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए खुद और परिवार को कोरोना संक्रमण से बचाएं. इसके साथ ही कलेक्टर ने टोटल लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिले के सभी व्यापारी संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है. कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि सभी जिलावासी आगे भी कोरोना की लड़ाई में प्रशासन का सहयोग करें.

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