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Bhagalpur Crime: दो बांस के लिए कुल्हाड़ी से काट कर दी थी हत्या, 3 साल बाद 4 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 18, 2023, 12:34 PM IST

Updated : Oct 18, 2023, 12:49 PM IST

बिहार के भागलपुर में हत्या मामले में 4 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. दो बांस के विवाद में पड़ोसी ने कुल्हाड़ी के काटकर हत्या (Murder by cutting with Axe in Navgachia) कर दी. तीन साल के बाद पीड़ित परिवार को कोर्ट से न्याय मिला. जानें पूरा मामला..

भागलपुर में हत्या के आरोपी को सजा
भागलपुर में हत्या के आरोपी को सजा

भागलपुरः बिहार के नवगछिया व्यवहार न्यायालय (Civil Court Naugachhia) में एक साथ चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसके अलावा चारों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया है. दरअसल, घटना तीन साल पुरानी है. बांस चोरी के विवाद में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी के काटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में तीन साल के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है.

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नवगछिया में हत्या मामले में आजीवन कारावासः सजा पाने वाले सभी लोग नवगछिया के तेतरी गांव निवासी विनय यादव, पवन यादव, अविनाश कुमार, सागर कुमार शामिल हैं. इन लोगों पर मारपीट सहित हत्या करने का आरोप है, जिस मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा.

10 अप्रैल को हुई थी हत्याः सरकार की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद शाह ने बहस में हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल 2021 को घटना हुई थी. मृतक सुभाष मंडल का पड़ोसी बिना बताए बांस काट लिया था. जब सुभाष ने इसका विरोध किया था तो आरोपी ने मारपीट करते हुए ट्रैक्टर चढ़ाकर उसका और उसके पिता का पैर तोड़ दिया था. इस दौरान उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई थी.

4 आरोपी के खिलाफ प्राथमिकीः घटना के कुछ देर के बाद आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आए और सुभाष मंडल पर कुल्हाड़ी से वारकर जख्मी कर दिया था. आनन फानन में उसे नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से भागलपुर रेफर कर दिया गया था. भागलपुर मायागंज में इलाज के दौरान सुभाष मंडल की मौत हो गई थी. इस मामले में मृतक का भाई ने आरोपी विनय यादव, पवन यादव, अविनाश कुमार, सागर कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज काराया था.

नवगछिया सिविल कोर्ट में सुनवाईः बुधवार को इसी मामले में नवगछिया सिविल कोर्ट के न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह ने 4 आरोपियों को सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से सात लोगों ने गवाही दी थी. आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 302 भाव.द.वी के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. यह करवास सश्रम व हर्जाना के रूप में ₹10000 फाइन लगाया गया है. साथ ही मृतक की पत्नी बिरमा देवी को 5 लाख रुपए मुआवजा के लिए सरकार को आवेदन दिया गया.

"10 अप्रैल 2021 को बांस काटने के विवाद में सुभाष मंडल की हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मृतक के परिवार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. इसकी प्रक्रिया चल रही है." -परमानंद शाह, प्रभारी अपर लोक अभियोजक, नवगछिया

Last Updated :Oct 18, 2023, 12:49 PM IST
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