ETV Bharat / state

बेतिया: छेड़खानी के तीन दोषियों को 5 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

author img

By

Published : Feb 9, 2021, 7:29 PM IST

पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में कोचिंग से घर लौट रही लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में तीन दोषियों को 5-5 साल कारावास का सजा सुनायी गयी है. साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया है.

पश्चिमी चंपारण
पश्चिमी चंपारण

पश्चिमी चंपारण: जिले के बेतिया में कोचिंग से घर लौट रही एक नाबालिक लड़की के साथ सामूहिक रूप से छेड़खानी करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के तीन नामजद अभियुक्त अखिलेश कुमार, गरीब कुमार और रघु कुमार को दोषी पाया है.

5 साल का कठोर कारावास
मामले में सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को पोक्सो अधिनियम की धारा 9 के तहत 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है‌. साथ ही बीस हजार रुपए का जुर्माना देने का भी आदेश दिया है. वहीं, भादवि की धारा 354 में एक साल और 354-डी में 3-3 साल के कारावास की सजा न्यायाधीश ने सुनाई है.

छेड़खानी के दोषियों को सजा
उपर्युक्त मामलों के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि 2 अगस्त 2014 को पीड़ित कोचिंग के लिए गई थी. कोचिंग करके जब वह घर आ रही थी तभी रास्ते में तीनों सजायाफ्ता ने उसे दबोच लिया और सामूहिक रूप से छेड़खानी करने लगे. लड़की के चिल्लाने पर स्थानीय लोग जुटने लगे, तो तीनों लड़की को छोड़कर भाग खड़े हुए.

ये भी पढ़ें- नरकटियागंज हत्याकांड की जांच करने बेतिया पहुंची मुजफ्फरपुर की फॉरेंसिक टीम, इकट्ठा किए सैंपल

घर पर पहुंचने के बाद लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई. पिता ने दूसरे दिन इस बाबत एक आवेदन बैरिया थाना अध्यक्ष को सौंपी. आवेदन के आधार पर पुलिस ने कांड संख्या 163/2014 दर्ज कर लिया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने ये फैसला सुनाया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.