ETV Bharat / state

Hajipur Civil Court : मद्य निषेध मामले में पंजाब और केरल के दोषियों को पांच साल की सजा

author img

By

Published : Jan 23, 2023, 9:29 PM IST

व्यवहार न्यायालय
व्यवहार न्यायालय

23 अप्रैल 2021 को हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के पासवान चौक पर गिट्टी लदे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा था. गिट्टी में छुपा कर रखे गए 136 जरकिंग में 5712 लीटर स्पिरिट पकड़ी गयी थी. इस मामले में आज कोर्ट (Hajipur Civil Court) ने तीन दोषियों को पांच पांच साल कैद और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी झारखंड से स्पिरिट लेकर समस्तीपुर जा रहा था.

वैशाली: हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने मद्य निषेध के मामले में 3 दोषियों (three people punished in prohbition case in hajipur) को सजा सुनाई है. तीनों ही दोषी अलग-अलग राज्यों के रहने वाले हैं. केरल, बिहार और पंजाब के रहने वाले एक-एक व्यक्ति को सजा सुनाई गई है. 2021 में हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले पर सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक्साइज कोर्ट ने सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़ेंः Liquor In Vaishali: बिहार में मिल रहा 'मुंह फोड़वा दारू'.. 40 रुपया में 1 ग्लास

दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में रिहाः सजा पाने वालों में सारण बिहार का रहने वाले अनीश कुमार विद्यार्थी उर्फ पप्पू, अमृतसर पंजाब का रहने वाला सतनाम सिंह और कुल्लमुडी केरला का जेम्स कूटी शामिल है. तीनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष कारावास और एक एक लाख का अर्थदंड लगाया गया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. इसी मामले में सारण के रहने वाले दो अन्य आरोपी रंजीत राय व विश्वा सिंह उर्फ ब्यास उर्फ मोछू को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने रिहा कर दिया था.

पकड़ी गयी थी स्पिरिटः मद्य निषेध के स्पेशल पीपी लक्ष्मण प्रसाद राय ने बताया कि 23 अप्रैल 2021 को हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के पासवान चौक पर गिट्टी लदे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा था. गिट्टी में छुपा कर रखे गए 136 जरकिंग में 5712 लीटर स्पिरिट पकड़ी गयी थी. झारखंड से समस्तीपुर ले जाए जाने के क्रम में पकड़ा गया था. मौके से अनीश कुमार विद्यार्थियों उर्फ पप्पू, चालक सतनाम सिंह और जेम्स कुट्टी को गिरफ्तार किया गया. इनकी निशानदेही पर विश्वा सिंह और रंजीत राय को मामले का आरोपी बनाया गया था.

इसे भी पढ़ेंः Liquor Mafia Arrested In Vaishali: 13 मामलों में फरार शराब माफिया पंकज राय गिरफ्तार

परमानेंट वारंट जारीः अनीश कुमार विद्यार्थी बेल पर बाहर था. वह केस ट्रायल के दौरान भी अदालत में उपस्थित था, लेकिन सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान वह फरार हो गया. अनीश कुमार को भी सजा सुनाई गई साथ ही भारतीय दंड विधान की एक धारा के तहत उसके खिलाफ परमानेंट वारंट भी अदालत के द्वारा जारी किया गया है. अनीश कुमार के पकड़े जाने के बाद स्टेटमेंट सुनाया जाएगा. स्पेशल पीपी लक्ष्मण प्रसाद राय ने आगे बताया कि बड़ी मात्रा में पकड़ी गयी स्पिरिट कच्ची शराब बनाने के लिए समस्तीपुर ले जायी जा रही थी.

"बड़ी मात्रा में पकड़ी गयी स्पिरिट को समस्तीपुर कच्चा शराब बनाने के लिए ले जायी जा रही थी. जिसमें तीन दोषियों को अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है. इस मामले में दोषियों को सजा मिलने से मद्य निषेध से जुड़े अन्य लोगों के मन में भय व्याप्त होगा" - लक्ष्मण प्रसाद राय, स्पेशल पीपी मद्य निषेध

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.