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हाल-ए-शराबबंदी: नशे में झूमते सिपाही को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बड़ा बाबू पर ही लगाया फंसाने का आरोप

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Published : Mar 12, 2022, 6:50 PM IST

बिहार के सिवान में शराब के नशे में एक सिपाही को गिरफ्तार ( Drunk Constable In Siwan) किया गया है. आरोपी सिपाही मोहन सिंह सिवान दंगा नियंत्रण में तैनात है. मुफ्फसिल थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिपाही को जेल भेज दिया है. पढ़िए पूरी खबर..

drunk constable arrested by police in Siwan
drunk constable arrested by police in Siwan

सिवान: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) को लेकर काफी सख्त हैं. वहीं जिनके जिम्मे शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law In Bihar) को पालन कराने की जिम्मेदारी है, वही शराब के नशे में धुत हैं. ऐसा ही एक और मामला सिवान के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र से सामने आया है. शराब के नशे में सिपाही (Drunk Constable Arrested By Police In Siwan) ने जमकर हंगामा मचाया. सिपाही का नाम मोहन सिंह (Constable Mohan Singh in Siwan riot control) है जो विक्रमगंज जिला के निवासी हैं और सिवान दंगा नियंत्रण में कांस्टेबल के पद पर तैनात है.

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शराब के नशे में सिपाही गिरफ्तार: बताया जाता है कि सिपाही मोहन सिंह शराब के नशे में धुत था. इतना ही नहीं नशे की हालत में वो हंगामा और मारपीट भी कर रहा था. तभी स्थानीय लोगों ने उसका वीडियो बना लिया और इसकी जानकारी मुफ्फसिल थाने की पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. सिपाही का कोड नम्बर 225 है, जो पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण में सिपाही पद पर तैनात है.

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क्या कहना है आरोपी सिपाही का: वहीं आरोपी सिपाही मोहन सिंह का कहना है कि मेरा नाम मोहन सिंह है. पुलिस लाइन दंगा नियंत्रण में सिपाही हैं. मुझे जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है. मेरी ड्यूटी थी. वर्दी पहनकर पुलिस लाइन के गेट पर थे. जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया. बड़ा बाबू राजपूत हैं हम यादव इसलिए हमको पकड़ लिए हैं. हम पर कोई केस नहीं है. डॉक्टर को भी बोल रहे हैं कि हम शराब पिए हुए हैं. मेरा आंख तो लाल ही है. पुलिस लाइन के गेट पर जाम था वही हटा रहे थे तभी गिरफ्तार कर लिया गया.

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बिहार में शराबबंदी: गौरतलब है कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. वहीं बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं. बिहार में जारी शराबबंदी को लेकर उत्पाद विभाग और मद्यनिषेध विभाग ने हाल के दिनों में समीक्षा की थी और इसके बाद विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है.

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