सिवान: जिले में जिला पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे के अध्यक्षता में सभी निर्वाचि पदाधिकारी सहायक निर्वची पदाधिकारी की बैठक हुई. इस बैठक के दौरान पोस्टल बैलट से मतदान के निर्मित दिव्यांग मतदाताओं और 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के संबंध में की गई तैयारियां की समीक्षा की गई. विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष के ऊपर के मतदाताओं और करोना पॉजिटिव मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट से अपने मतों का प्रयोग का निर्णय लिया गया है.
बैलट के माध्यम से मतदान
इस संबंध में पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित लोगों को पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान कराने के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित पत्र 12d बीएलओ के माध्यम से 8 अक्टूबर को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना है. इसके साथ ही पदाधिकारियों से कहा गया कि हर हाल में अधिसूचना की तिथि से 5 दिन के अंदर प्रपत्र 12डी में सहमति प्राप्त कर लेना है.
जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश सैनिटाइजेशन करने का निर्देशजिलाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निश्चित रूप से अगले 5 दिनों के अंदर मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं बहाल करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे मतदान केंद्र जहां 5:00 बजे के बाद लगभग 200 मतदाता उपस्थित रहने की संभावना है, उन्हें चिन्हित कर फ्लड लाइट की व्यवस्था की जाए. बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे. प्रत्येक मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर दो फीट के डाईमीटर, 6 फीट की दूरी पर कम से कम 15 से 20 की संख्या में बनाना है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान तिथि से 2 दिन पहले सैनिटाइजेशन के संबंध में भी एक टीम को प्रति वेदन प्रस्तुत करने और 12d और सैनिटाइजेशन के कार्यों की देखभाल सेक्टर पदाधिकारी के माध्यम से कराए जाने का निर्देश दिया.