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Shiekhpura News: बरबीघा के चर्चित हर्ष हत्याकांड में छह आरोपी दोषी करार, 14 जुलाई को होगी सजा की घोषणा

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Published : Jul 8, 2023, 11:54 AM IST

हर्ष हत्याकांड में छह आरोपी दोषी करार
हर्ष हत्याकांड में छह आरोपी दोषी करार

शेखपुरा जिला न्यायालय ने चर्चित हर्ष हत्याकांड में छह आरोपियों को दोषी करार किया है. करीब दो साल बाद इस मामले में फैसला आया है. 14 जुलाई को अदालत सजा का ऐलान करेगी.

शेखपुरा: बरबीघा के हर्ष हत्याकांड में छह आरोपी दोषी करार दिए गए हैं. स्पीडी ट्रायल के तहत न्यायालय ने शुक्रवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है. इस संबंध में सहायक लोक अभियोजक उदय कुमार ने बताया कि सजा सुनाए जाने की तिथि 14 जुलाई को निर्धारित की गई है. इस कांड में ससमय साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पेश किया गया था, जिससे कि इस कांड के विचारण की कार्रवाई पूर्ण हो सकी.

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कब हुआ था हर्ष हत्याकांड: बरबीघा मिशन ओपी क्षेत्र के न्यू एरिया मोहल्ले में 18 जुलाई 2021 की देर रात घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था. इस दौरान अपराधियों ने गृह स्वामी विनय सिंह के 17 वर्षीय पुत्र हर्ष कुमार की हथौड़े से मारकर क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी थी.

बेटे की हत्या, पत्नी की हालत गंभीर: इस लूटपाट और मारपीट के दौरान विनय सिंह और उनकी पत्नी राधिका देवी को भी हथौड़ी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जिनका इलाज काफी दिनों तक पटना के निजी अस्पताल में किया गया, तब जाकर उनकी जान बचाई जा सकी थी. घटना के दौरान विनय सिंह की पुत्री खुशी कुमारी ने किसी तरह अपनी जान बचाई थी.

बेटी की शिकायत पर केस दर्ज: घटना के दूसरे दिन 19 जुलाई को खुशी कुमारी की शिकायत पर पुलिस ने बरबीघा मिशन ऑफिस थाना में कांड संख्या 209/21 दर्ज कर तफ्तीश शुरू की. पुलिस ने मामले का उद्भेदन करते हुए वारसलीगंज थाना क्षेत्र निवासी रोहित कुमार उर्फ बिल्ला, तेजेंद्र कुमार, शाहपुर थाना निवासी विक्रम कुमार, बौआ जी उर्फ गौतम कुमार, काशीचक थाना क्षेत्र के अमन कुमार, शाहपुर थाना क्षेत्र के मिट्ठू राम को गिरफ्तार किया था. हालांकि एक अन्य फरार आरोपी शाहपुर थाना क्षेत्र के महरथ गांव निवासी आयुष कुमार के विरुद्ध कुर्की जब्ती की गई.

"करीब दो साल के बाद शेखपुरा जिला न्यायालय का निर्णय आया है. अदालत ने 6 लोगों को दोषी करार दिया है. सजा सुनाए जाने की तिथि 14 जुलाई को निर्धारित की गई है"- उदय कुमार, सहायक लोक अभियोजक

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