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छपरा व्यवहार न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

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Published : Aug 29, 2019, 9:58 AM IST

नाबालिग ने 3 अगस्त 2017 को मशरक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. नामजद अभियुक्त बनाए जाने के बाद आरोपी ने पीड़िता सहित परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी.

व्यवहार न्यायालय छपरा

सारणः जिले के एक युवक को नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करना महंगा पड़ा. व्यवहार न्यायालय छपरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय ने बुधवार को दोषी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपित के विरुद्ध नाबालिग ने 3 अगस्त 2017 को मशरक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

सारण
व्यवहार न्यायालय

कड़ी सजा की हुई थी मांग
सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त की पहली गलती बताते हुए उसे कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था. वहीं, सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और सहायक अश्विनी कुमार और सूचक पूर्णेन्दु रंजन की ओर से कोर्ट से आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने का आग्रह किया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित मशरक थाना क्षेत्र निवासी विकास कुमार साह को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

पीड़ित पक्ष के वकील का बयान

चाकू दिखाकर किया था दुष्कर्म
बताया जाता है कि घटना के वक्त नाबालिग घर में सो रही थी. तभी आरोपी विकास चहारदीवारी लांघकर उसके आंगन में प्रवेश कर गया. फिर चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म किया. आरोपी जाते-जाते पीड़िता को मुंह नहीं खोलने की धमकी दे गया. नामजद अभियुक्त बनाए जाने के बाद आरोपी ने पीड़िता सहित परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी.

Intro:SLUG:-PASKO ECT KE TAHAT UMRA KAID KI SAJA
ETV BHARAT NEWS DESK
F.M:-DHARMENDRA KUMAR RASTOGI/ SARAN/BIHAR

Anchor:-सारण के एक युवक को नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करना महंगा पड़ गया हैं व्यवहार न्यायालय छपरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉक्सो ( protection of children from sexual offences) एक्ट के तहत उम्र कैद के साथ जुर्माना भी लगाया गया हैं.

घर में सोई हुई नाबालिग के साथ चाकू के बल पर जान मारने की धमकी देते हुए एक युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को व्यवहार न्यायालय ने उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. एडीजे प्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय ने मशरक थाना कांड संख्या 302/2017 के पॉक्सो वाद संख्या 5/18 में सुनवाई करते हुए सजा सुनाई हैं.

Body:आरोपित की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त की पहली गलती बताते हुए उसे कम से कम सजा देने का अनुरोध किया हैं वही सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और सहायक अश्विनी कुमार तथा सूचक की ओर से पूर्णेन्दु रंजन ने कोर्ट से आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने का आग्रह किया.

दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद न्यायधीश ने आरोपित मशरक थाना क्षेत्र निवासी विकास कुमार साह को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है.

Conclusion:मालूम हो कि आरोपित के विरुद्ध एक नाबालिग युवती ने 03 अगस्त 2017 को मशरक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें आरोपी विकास पर चाकू के भय दिखा कर दुष्कर्म किया गया हैं घटना उस समय की हैं जब वह अपने घर के आंगन में सोई हुई थी तभी युवक उसके आंगन में चहारदीवारी लांघ कर प्रवेश कर गया था उसके बाद युवक ने युवती को चाकू के बल पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और जाते जाते मुंह नही खोलने की बात भी कहीं गई थी नही तो जान गवानी पड़ेगी.

स्थानीय मशरख थाने में नामजद अभियुक्त बनाने के बाद युवती सहित परिवार के सभी सदस्यों को हत्या कर देने की धमकी भी दी गई थी.इस मामले में लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि


Byte:-सुरेंद्र नाथ सिंह, लोकअभियोजक, व्यवहार न्यायालय छपरा
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