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Chhapra Crime: ट्रक के तहखाना में मयखाना, पुलिस ने अंग्रेजी शराब के साथ दो तस्करों को दबोचा

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Published : Jan 27, 2023, 4:42 PM IST

बिहार में शराब तस्करों के आइडिया से सभी हैरान हैं. कभी शरीर पर सेलो टेप लगाकर तो कभी एंबुलेंस में शराब की तस्करी की जाती है. ऐसा ही एक और मामला छपरा से सामने आया है. ट्रक में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी. हालांकि समय रहते पुलिस ने सभी को दबोच लिया. जानें पूरा मामला..

Liquor smuggling in Chhapra
Liquor smuggling in Chhapra

छपरा: जिले के मशरक थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक के पास धर्मकांटा के नजदीक शुक्रवार को थाना पुलिस और एएलटीएफ टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है. वाहन चेकिंग के दौरान टीम ने भारी मात्रा में शराब जब्त किया है. मिनी ट्रक मे तहखाना में अंग्रेजी शराब को छुपाकर तस्कर ले जा रहे थे.

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मिनी ट्रक में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी: इस मामले में थानाध्यक्ष राजेश चौधरी ने बताया कि सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में अवैध शराब की डिलीवरी की जाने वाली है. शराब को मशरक के रास्ते ले जाया जा रहा था. मौके पर थाना पुलिस जमादार प्रमोद कुमार, उपेन्द्र कुमार और एएलटीएफ के अधिकारी अजय कुमार सिंह की अगुवाई में अभियान चलाया गया और बड़ी सफलता मिली है.

"हाइवे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. महाराणा प्रताप चौक के पास धर्मकांटा के नजदीक मिनी ट्रक को जांच के लिए रोका गया था. जांच के दौरान पाया गया कि मिनी ट्रक में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी. भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है."- राजेश चौधरी, थानाध्यक्ष

42 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त: जांच पड़ताल में बरामद शराब 8 पीएम फ्रूटी पैक, अंग्रेजी शराब 42 कार्टन और 40 पीस बैलेन्डर प्राइड अग्रेजी शराब पायी गयी है. वहीं मौके पर दो शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है. मामले में थानाध्यक्ष राजेश चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाजों से पूछताछ की जा रही है. शराब कहां ले जाई जा रही थी, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है. वहीं मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. बरामद शराब की कीमत दो लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है.

बिहार में शराबबंदी : बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून (Bihar Liquor Ban) लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर बैन है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था. लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2016 से दिसंबर 2021 तक शराबबंदी कानून के तहत करीब 2.03 लाख मामले प्रकाश में आए. इनमें 3 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है. इनमें से 1.08 लाख मामलों का ट्रायल शुरू किया गया. इनमें से 94 हजार 639 मामलों का ट्रायल पूरा हो चुका है. 1 हजार 19 मामलों में आरोपियों को सजा मिली. 610 मामलों में आरोपियों को बरी किया गया है.

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