ETV Bharat / state

Samastipur News: बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को 20 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी

author img

By

Published : Feb 11, 2023, 11:07 AM IST

समस्तीपुर में दुष्कर्म आरोपी शिक्षक पिता को 20 सालों की सजा मुकर्रर की गई. जिला न्यायालय में एडीजे 6 की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई. वहीं इस कुकृत्य में शामिल उसके भांजे को न्यायालय ने जेल में उतने दिन बिताने पर रिहा कर दिया. न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसे सजा सुनाई है. इसके साथ ही पिता और भांजे पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. पढ़ें पूरी खबर...

बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को 20 साल की सजा
बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को 20 साल की सजा

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में दुष्कर्मी पिता को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. जिला न्यायालय के एडीजे सिक्स की विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है. आरोपों के मुताबिक पिता अपनी पुत्री के साथ पिछले छह साल से यौन शोषण कर रहा था. इस मामले में शिक्षक और उसका भांजा आरोपी बनाया गया था. जबकि भांजे को एडीजे सिक्स सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट कैलाश जोशी ने शुक्रवार को जेल की सजा पूरे होने पर मुक्त कर दिया. इसके साथ ही बेटी से 6 वर्षों तक यौन शोषण करने के आरोपी शिक्षक को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ेंः बक्सर रेलवे स्टेशन पर महिला से गैंगरेप, पीड़िता बोली- 'दरिंदों ने पूरी रात नोंचा'


दुष्कर्मी पिता को मिली सजा: जिला न्यायालय ने धारा 376 के तहत पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए शिक्षक एवं उसके भांजे को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है. दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माना भी लगाई गई है. आरोपी शिक्षक के भांजे को जेल में बिताए गए समय को अभी तक के सजा मानकर मुक्त कर दिया गया. इनलोगों पर आरोप था कि अपने ही बेटी के साथ यौन शोषण किया था. वहीं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट विनोद कुमार ने बताया कि पिछले साल मई महीने में रोसड़ा निवासी शिक्षक पर उनकी पुत्री ने 6 सालों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. इस मामले में एक वीडियो भी तेजी से वायरल की गई थी.

पीड़िता को आर्थिक मदद: इस मामले की जानकारी मिलते ही महिला थाने में 5 मई को 28/22 के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तत्कालीन एसपी ने स्पीडी ट्रायल के तहत कोर्ट में सजा दिलाने की बात भी कही थी. इस मामले में पीड़िता का बयान मेडिकल रिपोर्ट एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी पिता को धारा 376 के तहत पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया. उसके बाद न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. वही न्यायालय ने कहा कि सरकार इस मामले में पीड़िता को पालन-पोषण व अन्य जरूरी खर्च के लिए पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद करे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.