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रोहतास: दहेज प्रताड़ना का केस वापस नहीं लेने पर पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक

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Published : Sep 22, 2019, 10:20 PM IST

दहेज में डेढ़ लाख रूपए और एक बाइक के लिए ससुराल वाले जहांआरा को प्रताड़ित करते थे. दहेज की मांग को पूरा न करने पर ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया. जिसके बाद पीड़िता ने न्यायालय में दहेज प्रताड़ना का केस परिवार पर कर दिया. फिर पति ने उसे तीन तलाक दे दिया.

दहेज प्रताड़ना का केस वापस नही लेने से पति ने दिया पत्नी को तीन तलाक

रोहतासः देशभर में तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है. इसके बावजूद जिला मुख्यालय सासाराम के लश्करी गंज से तीन तलाक का नया मामला सामने आया है. जहां प्रताड़ना का केस वापस नहीं लेने पर भड़के पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया.

दहेज के लिए दिया पत्नी को तलाक
दरअसल किस्मत की मारी जहांआरा खातून का निकाह पड़ोस के कैमूर जिला के भभुआ के नवाबी मोहल्ला के मोहम्मद अकलीम शेख के साथ हुई थी, लेकिन निकाह के चंद दिनों बाद ही दहेज में डेढ़ लाख रूपये और एक बाइक के लिए पूरे ससुराल वाले जहांआरा को प्रताड़ित करने लगे. दहेज न पूरा करने पर अंततः 20 मार्च 2017 को आरा को ससुराल से निकाल दिया गया. जिसके बाद सामाजिक स्तर पर मामले को सुलझाने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें विफल रही. अंततः पीड़िता ने न्यायालय में दहेज प्रताड़ना का केस परिवार पर कर दिया.

दहेज प्रताड़ना का केस वापस नहीं लेने पर पति ने दिया पत्नी को तीन तलाक

प्रताड़ना का केस वापस लेने के लिए बना दबाव
जब शौहर अकलीम शेख पर पुलिस का दबाव बढ़ा तो अपनी पत्नी से प्रताड़ना का केस वापस लेने का दबाव बनाने लगा, लेकिन जब पत्नी नहीं मानी तो उसने वहीं पर मौखिक रूप से तीन तलाक देकर रिश्ता खत्म होने की बात कह कर चला गया.

तीन तलाक पर जल्द हो कार्रवाई
जहांआरा की प्रताड़ना का केस देख रहे अधिवक्ता विनोद कुमार का कहना है कि भारत सरकार ने तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया है. ऐसे मामलों में जल्द कार्रवाई होनी चाहिए.

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देश भर में तीन तलाक को गैरकानूनी करार दिए जाने के नए कानून बनने के बाद जिला मुख्यालय सासाराम के लश्करीरीगंज से एक तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है जहां प्रताड़ना का केस वापस नहीं लेने पर भड़के पति ने अपनी पत्नी को तलाक तलाक तलाक कह दिया


Body:दरअसल किस्मत की मारी जहांआरा खातून का निकाह पड़ोस के कैमूर जिला के भभुआ के नवाबी मोहल्ला के मोहम्मद अकलीम शेख के साथ हुई थी लेकिन निकाह के चंद दिनों बाद ही दहेज में डेढ़ लाख रुपए तथा एक बाइक के लिए पूरा ससुराल पक्ष जहांआरा को प्रताड़ित करने लगा दहेज में अक्षम होने पर अंततः 20 मार्च 2017 को जहां आरा को ससुराल से निकाल दिया गया सामाजिक स्तर पर मामले की सुलझाने की भरसक कोशिश की गई लेकिन सारी कोशिशें विफल रही अंततः पीड़ित लड़की ने न्यायालय में दहेज प्रताड़ना का कोर्ट परिवाद दायर कर दिया

जब शौहर अकलीम शेख पर पुलिसिया दबाव बढ़ा तो अपनी पत्नी से प्रताड़ना का केस वापस लेने का दबाव बनाने लगा जब पत्नी नहीं मानी तो 18 सितंबर 2019 को अकलीम जहांआरा के मायका वाले घर सासाराम आया तथा केश उठाने के लिए दबाव बनाने लगा जब पीड़िता नहीं मानी तो उसने वहीं पर मौखिक रूप से तीन तलाक देकर रिश्ता खत्म होने की बात कह कर चला गया

जहांआरा के प्रताड़ना का केस देख रहे अधिवक्ता विनोद कुमार का कहना है कि भारत सरकार ने तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया है ऐसे मामले में तक्षण कार्रवाई होनी चाहिए


Conclusion:अब सवाल उठता है कि एक तरफ देश की संसद में तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया है ऐसे में जहांआरा को मौखिक रूप से तीन तलाक देने के बाद उसे न्याय मिल पाता है कि नहीं देखना दिलचस्प होगा

बाइट -पीड़िता
बाइट -पीड़िता की मां
बाइट अधिवक्ता विनोद कुमार
नोट अधिवक्ता की बाइट रैप से भेजी गई है
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