ETV Bharat / state

घर में शादी के आयोजन से पहले कर लें ये काम, 23 नवंबर से Unlock-9, पढ़ें पूरी गाइडलाइन

author img

By

Published : Nov 20, 2021, 5:45 PM IST

Updated : Nov 20, 2021, 5:54 PM IST

शादी को लेकर बदल गया ये नियम
शादी को लेकर बदल गया ये नियम

बिहार में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लागू अनलॉक-8 इसी महीने 22 तारीख को खत्म हो रहा है. इससे पहले ही अनलॉक-9 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

पटनाः बिहार में कोरोना संक्रमण (Covid-19) के मद्देनजर 23 नवंबर से अनलॉक-9 (Unlock-9 ) लागू किया जाएगा, जो 30 नवंबर तक रहेगा. इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इसके तहत कई नियम बदल गए हैं. अब शादी की सूचना थाने को तीन दिन पहले देनी होगी. लेकिन अब भी डीजे प्रतिबंध जारी रहेगा. वहीं, स्कूलों-कॉलेजों को सामान्य रूप से खोलने का फैसला लिया गया है.

इसे भी पढ़ें- दिल्ली छोड़िए.. पटना की हवा भी हुई जानलेवा, लाल निशान पर AQI

22 नवंबर को खत्म हो रहे अनलॉक-8 से पहले शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है. ताजा गाइडलाइन के अनुसार शादी की सूचना कम से कम 3 दिन पहले थाने में देनी होगी. वहीं, श्राद्ध कार्यक्रम में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा. वैसे राज्यों जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां से बिहार आने वालों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा.

सभी जिलों के डीएम को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधों को और सख्त कर सकते हैं। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

अनलॉक-9 की गाइडलाइन के मुताबिक सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, पहली से बारहवीं कक्षा तक के विद्यालय सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री-स्कूल) खोले जा सकेंगे. सभी प्रकार की परीक्षाएं कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के साथ आयोजित की जाएंगी. सभी कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी.

दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा. केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ कम-से-कम 3 दिन पूर्व देनी होगी.

इसे भी पढ़ें- कोरोना काल के बाद सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़े, निजी स्कूलों के बच्चे भी ले रहे दाखिला

सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे. प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने का पालन हो. राजगीर में अवस्थित कुण्ड भी आम जनता के निमित्त खुले रहेंगे. कुण्ड में स्नान के लिए रैपिड एण्टीजन टेस्ट कराई जाएगी. 72 घंटों का RTPCR निगेटिव जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो, उसे जांच से छूट मिलेगी.

सभी सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता के 50% उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे. सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे. क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स काम्पलेक्स खोले जा सकेंगे. सभी सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा.

जिन जिलों में अभी भी कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां से वायुयान, रेल, ट्रकों और अन्य वाहनों से राज्य में आने वाले यात्रियों की जांच करवाई जाएगी. इस जांच में उन लोगों को छूट रहेगी जिनके पास 72 घंटे पहला की RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट होगी.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

Last Updated :Nov 20, 2021, 5:54 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.