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पटना: SSP ने राजीव नगर थाना प्रभारी को किया सस्पेंड, जानिए क्या है मामला

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Published : Dec 11, 2019, 5:52 PM IST

27 नवंबर 2018 को रूपसपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े रुकनपुरा इलाके के एक ज्वेलरी दुकान में बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की थी. जिसमें दारोगा की लापरवाही के कारण एक्शन लिया गया.

गरिमा मलिक
गरिमा मलिक

पटना: एसएसपी गरिमा मलिक ने बड़ी कार्रवाई की है. रूपसपुर थाना क्षेत्र ज्वेलरी चोरी कांड में दारोगा की लापरवाही पर गरिमा मलिक ने संज्ञान लेते हुए राजीव नगर थाना के दारोगा केके यादव को सस्पेंड कर दिया है. इस खबर के बाद से पुलिस महकमा में हड़कंप मचा है.

एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया इस मामले में एसपी दानापुर ने आरोपी दारोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी और इस आधार पर जांच की गई. जिसमें पाया गया कि राजीव नगर के दरोगा केके यादव ने सीआरपीसी की धारा 167 के तहत आरोपियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की थी. जिसको लेकर उन्हें सस्पेंड कर दिया.

SSP गरिमा मलिक

27 नवंबर की है घटना
बता दें कि 27 नवंबर 2018 को रूपसपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े रुकनपुरा इलाके में एक ज्वेलरी दुकान में बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की थी. इस मामले में राजीव नगर थाना के दारोगा केके यादव ने समय रहते चार्जशीट दायर नहीं किया. जिस कारण उन्हें लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया.

Intro:रूपसपुर थाना क्षेत्र में 27 नवंबर 2018 को दिनदहाड़े रुकनपुरा इलाके के एक ज्वेलरी दुकान में मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की थी इस लूट कांड को पटना पुलिस के सिपाही मुकेश सिंह हत्याकांड में शामिल उज्जवल के गिरोह ने अंजाम दिया था और इस मामले में राजीव नगर थाना के दरोगा के के यादव को समय रहते चार्जशीट नहीं करना महंगा पड़ गया एसएसपी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए राजीव नगर थाना के दरोगा के के यादव को सस्पेंड कर दिया


Body:दरअसल इस मामले में राजीव नगर दरोगा केके यादव ने समय रहते 4 सीट नहीं किया और आरोपित को कोर्ट से जमानत मिल गई और इतनी बड़ी लापरवाही सामने आते हैं एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए केके पाठक को सस्पेंड कर दिया और इसके साथ ही इस मामले में उनकी भूमिका के जांच के आदेश भी दे दिए...


Conclusion:एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया इस मामले में एसपी दानापुर ने आरोपी दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट की थी और इस आधार पर जब जांच की गई तो राजीव नगर के दरोगा के के पाठक में सीआरपीसी की धारा 167 का लाभ आरोपियों को पहुंचाने के आरोप में के के पाठक को सस्पेंड कर दिया गया ।।
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